कोरोना वायरस के चलते देशभर में लॉकडाउन लागू है। 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 3 मई कर दी है। लॉकडाउन के बीच सिर्फ जरूरी सामान वाली दुकानें खोलने की ही अनुमति हैं। चिकन, मटन की दुकानें भी बंद है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में चिकन और मटन की दुकानें खोलने की इजाजत मांगी गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अगर कुछ दिन चिकन,मटन से दूर रह जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा?

दरअसल, याचिकाकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसका कहना था कि चिकट और मटन भी जरुरी सामाग्रियों की सूची में आता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि वह ग्रासरीज के सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकला था। इस दौरान उसने चिकन मटन की भी तलाश की। लेकिन उन्होंने कहा कि इस दौरान पुलिस ने उन्हें परेशान किया। इस दलील पर जज ने कहा कि ग्रासरीज की दुकानें खुली रहेंगी।
जस्टिस रमण ने कहा कि आप कुछ दिनों तक चिकन और मटन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप बाहर निकलकर भीड़ क्यों बढ़ाना चाहते हैं?

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गौरतलब है कि देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 38 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने डेली बुलेटिन में यह जानकारी दी। इसी के साथ देश में अब तक कोरोना से कुल 377 लोग जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा पिछले एक दिन में 1076 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यानी संक्रमितों की संख्या अब 11,439 पहुंच गई है।

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