कोरोना वायरस के संकट के बीच झारखंड के उच्च न्यायालय  ने एक दिलचस्प फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोम मरांडी समेत छह अन्य लोगों को एक मामले में जमानत दे दी है लेकिन इन लोगों के सामने कोर्ट ने एक शर्त रखी है। कोर्ट ने सभी छह लोग केंद्र सरकार का ‘आरोग्य सेतु’ ऐप डाउनलोड करने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने  कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाए गए पीएम केयर फंड में 35,000 रुपये प्रति व्यक्ति देने की बात कही है। कोर्ट ने  भुगतान का प्रमाण कोर्ट के सामने पेश करने को कहा है।

दरअसल , इन लोगों पर झारखंड के पाकुर जिले में 2012 में रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करने का मामला चल रहा है। मरांडी और पांच अन्य लोगों ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन पेटिशन दायर की थी। ये पेटिशन निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। निचली अदालत ने इन लोगों को दोषी पाया था और इन लोगों को सजा सुनाई गई थी। सुनवाई के दौरान इन लोगों ने अपनी सजा के निलंबन और जमानत की अर्जी दी थी। याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए कहा था कि  वह कोर्ट की कोई भी शर्त मानने को तैयार हैं। जिसके बाद जस्टिस चौधरी ने यह शर्त रखी और कहा कि कि छोड़े जाने से पहले वो फंड में पेमेंट का सबूत देंगे।

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गौरतलब है कि बुधवार को देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 11439 और मरने वालों की संख्या 377 हो गयी है। इनमें पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आये 1076 मामले भी शामिल है। अग्रवाल ने बताया कि अब तक 1306 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है। इनमें मंगलवार से अब तक स्वस्थ होने वाले 270 मरीज भी शामिल हैं।

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