Budget 2020 Income Tax Slabs and Rates for FY 2020-21 Updates: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 के लिए नए टैक्स स्लैब का ऐलान कर दिया है। बजट में सरकार ने आम आदमी को राहत देते हुए टैक्स में कटौती की है। ऐलान के मुताबिक 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा। अभी तक यह दर 20% थी। 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वहीं 10 लाख से लेकर 12.5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स की दर 20% रखी गई है, जो कि अभी तक 30% थी।
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12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक आयकर की दर 25 प्रतिशत तय की गई है। 15 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर टैक्स की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्हें 30% आयकर ही देना होगा। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इन्कम टैक्स में सुधार विकास को गति देने के उद्देश्य से किए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि इन्कम टैक्स में राहत के चलते सरकार को 48 हजार करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि नई आयकर दरें वैकल्पिक होंगी। डिवीडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) को हटा दिया गया है। बिजली उत्पादन कंपनियों को टैक्स में छूट दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सोवेरिन वेल्थ फंड्स से निवेश पर भी सरकार ने टैक्स में पूरी तरह से छूट दी है।

नई कंपनियों के लिए टैक्स 15 प्रतिशत किया गया है। पुरानी कंपनियों के लिए 22 फीसदी टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि आयकर में 100 में से 70 कटौती और छूट संबंधी नियम हटा दिए गए हैं। सीतारमण ने बताया कि ऐसा देश के टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अप्रूवल के बाद टैक्स हॉलिडे के दौरान बिल्डर द्वारा लाभ पाने की समयाविधि बढ़ाकर 1 साल कर दी गई है। कॉ-ऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए टैक्स की सीमा घटाकर 22 प्रतिशत कर दी गई है। जिसमें सरचार्ज और सेस भी शामिल है। पहले यह दर 30% थी।
निर्मला सीतारमण ने बताया कि पैन कार्ड्स आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन तुरंत ही वितरित किए जाएंगे।