मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की सरकार में पर्यटन मंत्री रहे भाजपा के भोजपुर विधायक सुरेद्र सिंह पटवा को भोपाल की विशेष अदालत ने चेक बाउंस के मामले में छह महीन जेल की सजा और तीस लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि विधायक के खिलाफ इंदौर निवासी पति-पत्नी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, पटवा को जमानत मिल गई हैं।

20 लाख रुपये लिए थे उधार: बता दें कि इंदौर निवासी प्रकाश सशीत्तल और उनकी पत्नी मीनाक्षी सशीत्तल से सुरेंद्र पटवा ने 2017 में कुछ काम के लिए 20 लाख रुपये उधार लिए थे। विधायक को प्रकाश ने 12 लाख रुपये और पत्नी ने 8 रुपये दिए थे। उधारी की रकम वापस करने के लिए पटवा ने पति-पत्नी को अलग- अलग चेक दिए। प्रकाश और मीनाक्षी ने जब चेक भुगतान के लिए बैंक में पेश किए तो चेक बाउंस हो गए। प्रकाश बैंक में काम करते है और उनकी पत्नी शिक्षक है।

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छह महीने जेल की सजा: गौरतलब है कि इसके बाद पति-पत्नी ने चेक बाउंस की विधिक नोटिस देकर सुरेंद्र पटवा से 20 लाख रुपये की मांग की। इसके बावजूद रकम नहीं मिलने पर उन्होंने अदालत में मामला दर्ज कराया। विशेष अदालत के न्यायधीश सुरेश सिंह ने चेक बाउंस के दोनों मामलो विधायक को दोषी माना है। अदालत ने 12 लाख के मामले में 18 लाख जुर्माना और 8 लाख के मामले में 12 लाख जुर्माना लगाया है और साथ ही छह महीने की जेल की सजा सुनाई है।

विधायक जमानत मिली: बता दें कि इसके बाद दोनों मामलों में सुरेंद्र पटवा को 25-25 हज़ार रुपये की जमानत राशि जमा कराने पर कोर्ट से बेल भी मिल गई। जमानत राशि को जमा करने के लिए पटवा को एक महीने का समय दिया गया है। गौरतलब है कि सुरेंद्र पटवा के खिलाफ इससे पहले अगस्त 2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित करते हुए अखबारों में नोटिस जारी किया था।