Delhi Liquor Case, Arvind Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए है। अरविंद केजरीवाल को एक जून तक के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में पांच मिनट से कम की सुनवाई के दौरान केजरीवाल को अंतरिम राहत दे दी। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के साथ कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा।
Arvind Kejriwal Bail : अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका से जुड़े मामले की Highlights।
Arvind Kejriwal Bail News LIVE: केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि कल 11 बजे कनॉट प्लेस पर हनुमान मंदिर का दर्शन करेंगे और 1 बजे पार्टी ऑफिस पर प्रेस कान्फ्रेंस होगी।
Arvind Kejriwal Bail News LIVE: जेल से निकलने के के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल गाड़ी की सनरूफ खोलकर बाहर आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों के बीच आकर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था कि मैं जल्दी आऊंगा, आ गया।
Arvind Kejriwal Bail News LIVE: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के दो नंबर गेट से निकले थे और सीएम का काफिला सीएम आवास की ओर बढ़ गया है।
अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए
अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए सीएम आवास सजाया गया है। वो कुछ ही देर में तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे।
AAP नेता व दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, "कार्यकर्ताओं ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों लोग आज के दिन का इंतज़ार कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पूरे INDIA गठबंधन के लिए गेमचेंजर साबित होगा... भाजपा समझ गई है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई से उन्हें उन राज्यों में भी बड़ा नुकसान होने वाला है जहां AAP लड़ भी नहीं रही है..."
राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से दिल्लीवासियों और आप कार्यकर्ताओं के लिए आज बड़ा दिन है। आप के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर कहा कि सत्य की जीत हुई है और तानाशाही की हार हुई है।
सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी खुशी जताई। उन्होंने कहा की यह फैसला लोकतंत्र के लिए जरूरी था। केजरीवाल अब जनता के सामने जाएंगे, जनमत का जो फैसला आएगा उसका हमलोग स्वागत करेंगे।
बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शरमा ने कहा कि कोर्ट ने केजरीवाल को निर्दोष नहीं साबित किया है। केजरीवाल चोर हैं उन्हें अदालत ने सिर्फ 1 महीने की बेल चुनाव प्रचार के लिए दी है।कोई भी सम्मानित व्यक्ति इस जमानत को स्वीकार नहीं करेगा। यह किस तरह की जमानत है कि आप बाहर जा सकते हैं लेकिन 2 जून को वापस आना है।
अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में रिहा किए जाएंगे- तिहाड़ जेल
अखिलेश यादव ने कहा, "दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत सत्य की एक और जीत है। ‘इंडिया गठबंधन’ की शक्ति और एकजुटता भाजपा के दुख-दर्द देनेवाले राज से भारत की जनता को मुक्ति दिलवाने जा रही है। एकजुट होकर मतदान का संकल्प लें!"
कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख देवेंद्र यादव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा, “हम कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और इसके नेताओं ने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। इसकी वजह से मौजूदा मुख्यमंत्रियों तक को जेल जाना पड़ा है। मैं उन्हें (केजरीवाल को) जमानत (अंतरिम) प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय की सराहना करता हूं। इससे लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ेगा।”
आप की गुजरात इकाई के अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले की सराहना की और कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। गढ़वी ने दावा किया, “एक आरोपी के 10वें बयान में दबाव बनाकर केजरीवाल जी का नाम जोड़ा गया, जिसके बाद आरोपी को गवाह बनाकर छोड़ दिया गया। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को ऐसे बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया। लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है और आज केजरीवाल जी को जमानत मिल गई।”
अरविंद केजरीवाल का बेल ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंच गया है। वह आज ही तिहाड़ जेल से छोड़े जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के विरोध के बावजूद दिल्ली के सीएम और आप नेता अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल को आज शाम तक बाहर आने की संभावना है। केजरीवाल के जमानत मिलने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने X पर पोस्ट कर कर अपने चाहने वालों को शुक्रिया जताया है। सुनीता ने अपने एक्स अकाउंट पर हनुमान जी को प्रणाम करते हुए कहा की" ये लोकतंत्र की जीत है। लाखों - करोड़ों लोगों की दुवाओं और आशीर्वाद का फल है। सभी की कोटि कोटि धन्यवाद।"
अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। अपराध मुक्त नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रचार के बाद उन्हें वापस नहीं जाना है।
1. 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत
2. मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं, जायेंगे और दिल्ली सचिवालय नहीं जायेंगे
3. बिना उपराज्यपाल की अनुमति के किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे
4. शराब नीति घोटाले में अपने भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी करेंगे
5. किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे
शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि जेल हो या बेल मिले, अरविंद केजरीवाल को पहले सीएम पद से हटाया जाना चाहिए। एक आरोपी जेल से सरकार कैसे चला सकता है।
Arvind Kejriwal Bail Hearing News LIVE: लाइव लॉ की खबर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में आज एसजी मेहता की तरफ से केजरीवाल मामले में अमृतपाल का भी जिक्र हुआ लेकिन जस्टिस ने कहा कि वह मामला अलग है। इसके बाद जस्टिस ने केजरीवाल को अंतरिम बेल दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के उस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें 4 जून को परिणाम घोषित होने तक अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी।
Arvind Kejriwal News LIVE: मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मौखिक आदेश में केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने पर रोका नहीं गया है। केजरीवाल एक जून तक जेल से बाहर रहेंगे। उन्हें दो जून को सरेंडर करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक जून तक के लिए जमानत दे दी है।
Arvind Kejriwal News LIVE: सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेगा। ईडी केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध कर रही है। कल ईडी ने अपने 44 पृष्ठ के हलफनामे में कहा कि एक राजनीतिज्ञ एक आम नागरिक से अधिक किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता है और अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। इसने कहा, ‘‘यदि प्रचार अभियान के अधिकार को अंतरिम जमानत देने के आधार के रूप में माना जाता है तो यह अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा क्योंकि एक आरोपी किसान के लिए फसल कटाई अंतरिम जमानत के लिए अनुरोध करने वाला उतना ही महत्वपूर्ण कारक होगा जितना कि किसी कंपनी के आरोपी निदेशक के लिए बोर्ड बैठक या वार्षिक आम बैठक।’’
केजरीवाल की जमानत के विरोध में गुरुवार को ईडी ने यह भी कहा था कि ऐसा समझना संभव नहीं होगा कि एक छोटे किसान या व्यापारी का काम किसी उस राजनीतिक नेता के प्रचार से कम महत्वपूर्ण है जो स्वीकार करता है कि वह चुनाव नहीं लड़ रहा है। इसने कहा कि यदि केजरीवाल को उनकी पार्टी के लिए लोकसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए एक राजनीतिज्ञ होने के कारण कोई अंतरिम राहत दी जाती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेल में बंद सभी राजनीतिज्ञ यह दावा करते हुए समान राहत की मांग करेंगे कि वे भी इस श्रेणी में आते हैं।
Arvind Kejriwal Bail Hearing News LIVE: ईडी ने अपने हलफनामे में कहा, ‘‘उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी दलीलों के मद्देनजर अंतरिम जमानत के आग्रह को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होगा जो संविधान की मूल विशेषता है।’’ इसने कहा, ‘‘केवल राजनीतिक चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ होगा और भेदभावपूर्ण होगा क्योंकि प्रत्येक नागरिक का कार्य/व्यवसाय/पेशा या गतिविधि उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है।’’
Arvind Kejriwal Bail Hearing News LIVE: गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने बुधवार को कहा था, “हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश (अंतरिम जमानत पर) सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर उस दिन सुनवाई भी होगी।’’
Arvind Kejriwal Bail Hearing News LIVE: थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यहां देखिए लाइव
दिल्ली के मंत्री और AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, "मेरा मानना है कि ईडी विरोधाभासी बयान दे रही है। दो हफ्ते पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कोयला घोटाले के आरोपी बीजेपी नेता दिलीप रे की सजा पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अपूरणीय क्षति हो सकती है. हालाँकि, यह उस सीएम (अरविंद केजरीवाल) के लिए समान नहीं है जिसका अपराध साबित नहीं हुआ है।"
Arvind Kejriwal Bail Hearing News LIVE: ईडी ने हलफनामे में कहा, ‘‘किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले वह चुनाव नहीं लड़ रहा हो। यहां तक कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार भी यदि हिरासत में हो तो उसे अपने खुद के प्रचार के लिए भी अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है।’’
इसने कहा, ‘‘इस बात को ध्यान में रखना प्रासंगिक है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक, यहां तक कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है।’’
ईडी द्वारा केजरीवाल की अंतरिम जमानत के विरोध में जमा कराए गए हलफनामे में कहा गया है कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक। हलफनामे में ईडी ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राजनीतिज्ञों ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए चुनाव लड़ा और कुछ जीते भी, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई।
Delhi Liquor Case, Arvind Kejriwal Bail : ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए गुरुवार को एक नया हलफनामा दायर किया था। ईडी ने कहा कि चुनाव प्रचार जमानता का आधार नहीं हो सकता। यह न तो फंडामेंटल राइट है और न ही लीगल राइट।
