देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों यानी NCR में प्रदूषण का स्तर चिंता का विषय बनता जा रहा है। दिल्लीवासियों को अब पॉल्युशन की वजह से तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बच्चों के लिए इस वक्त की स्थिति बहुत ही घातक है। इस बीच दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के स्तर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को कुछ अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने CAQM से आग्रह किया है कि वह सभी स्कूलों में बच्चों की खेल गतिविधियों को तुरंत स्थगित करने का आदेश दे।
बच्चों को गैस चैंबर में डाला जा रहा है- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नवंबर और दिसंबर के महीने में स्कूलों में होने वाली खेल गतिविधियों को आगे के लिए शिफ्ट कर दिया जाए। कोर्ट ने यह दलील वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह की दलील पर विचार करते हुए कहा कि जब वायु गुणवत्ता का स्तर इस खतरनाक लेवल पर हो तब बच्चों को आउटडोर एक्टिविट में शामिल करना वास्तव में उन्हें ‘गैस चैंबर’ में डालने के समान होगा।
क्या कहा कोर्ट ने अपने आदेश में ?
बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि अधिकतर स्कूल नवंबर-दिसंबर के महीने में ही खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं और यही समय खराब एयर क्वालिटी का पीक होता है। सिंह ने कहा कि अगर इन दो महीनों में आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी आयोजित कर रहे हैं तो बच्चों को आप निसंदेह गैस चैंबर में डाल रहे हैं। ऐसे में हम CAQM से अनुरोध करते हैं कि वह मामले के इस पहलू पर विचार करे और संबंधित राज्यों को आवश्यक निर्देश जारी कर स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बंद करवा दें। करे ताकि खेल प्रतियोगिता गतिविधियों को सुरक्षित महीनों में स्थानांतरित किया जा सके,” पीठ ने आदेश दिया।
