आज यानी शुक्रवार (19 सितंबर) को खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। जिसके बाद कंपनी के शेयर में बंपर तेजी देखने को मिली। वीआई की इस याचिका में 2016-17 तक के लिए अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (AGR) मांगों को रद्द करने का आग्रह किया गया है। 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा।

अगले शुक्रवार की तारीख तय

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ दूरसंचार विभाग (DOT) द्वारा वित्त वर्ष 2016-17 से संबंधित 5,606 करोड़ रुपये की नई मांग के खिलाफ वोडाफोन आइडिया की नई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने कहा कि 2019 के AGR फैसले से बकाया राशि पहले ही तय हो चुकी है और इसे फिर से नहीं खोला जा सकता।

पीठ ने टेलीकॉम कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर करने के बाद याचिका पर विचार के लिए अगले शुक्रवार की तारीख तय की। मेहता ने याचिका पर स्थगन का अनुरोध करते हुए कहा कि कंपनी के साथ समाधान निकालने के प्रयास चल रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि सरकार के पास वोडाफोन आइडिया में लगभग 50% हिस्सेदारी है, जिससे वह परिचालक की प्रत्यक्ष हितधारक बन जाती है। उन्होंने कहा, ‘ऐसे में आपकी (न्यायालय) मंजूरी के अधीन कोई समाधान निकालना पड़ सकता है। अगर अगले सप्ताह सुनवाई की तारीख रखी जाए, तो हम कोई समाधान सोच सकते हैं।’

मेहता और टेलीकॉम कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं और पक्षकार समाधान खोजना चाहते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘हम इस पर शुक्रवार को विचार करेंगे।’

8 सितंबर को कंपनी ने एक नई याचिका दायर कर दूरसंचार विभाग (Dot) को 3 फरवरी 2020 के ‘कटौती सत्यापन दिशानिर्देशों’ के मुताबिक, वित्त वर्ष 2016-17 तक के सभी AGR बकाया का व्यापक पुनर्मूल्यांकन करने का अनुरोध किया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2021 के आदेश की समीक्षा करने से किया था इनकार

इस वर्ष की शुरुआत में, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित टेलीकॉम कंपनियों को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2021 के आदेश की समीक्षा करने से इनकार कर दिया था। इस आदेश में न्यायालय ने इन कंपनियों द्वारा देय AGR बकाया की गणना में कथित गलतियों को सुधारने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के आदेश की समीक्षा के लिए दायर इन कंपनियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

टेलीकॉम कंपनियों ने तर्क दिया था कि गणना में अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक किया जाना चाहिए और प्रविष्टियों के दोहराव के मामले थे। सितंबर 2020 में शीर्ष अदालत ने AGR से संबंधित 93,520 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यह राशि देने के लिए 10 साल की समय-सीमा तय की थी।

वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस

आज यानी शुक्रवार (19 सितंबर) को कंपनी का शेयर बीएसई पर 7.13% की तेजी के साथ 8.41 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। इसका दिन का उच्चतर स्तर 8.82 रुपये और दिन का निचला स्तर 7.81 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप (19 सितंबर 2025) तक 91,116.49 करोड़ रुपये है।

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