देश में ज्यादातर लोग सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम से ही पॉलिसी खरीदना पसंद करते हैं। जिसके पीछे सबसे बड़ा होता है विश्वास, की इसमें सरकार की हिस्सेदारी है और इसलिए कभी भी एलआईसी की पॉलिसी की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। वहीं हाल फिलहाल में कोरोना महामारी की वजह से बहुत से लोगों की नौकरी छिनी है। जिसके चलते कुछ लोगों के सामने एलआईसी की पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करने की समस्या आ रही है। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत है और आपके पास EPF खाता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप EPF खाता की मदद से अपनी पॉलिसी का प्रीमियम आसानी से भर सकते हैं। आइए जानते है इसके प्रोसेस के बारे में…
EPFO से कैसे मिलेगी मदद ? आपको बता दें इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के तहत ईपीएफ खाताधारक अपने जीवन बीमा की पॉलिसी के भुगतान EPF एडवांस के जरिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल कुछ कागजी कार्यवाही करनी होगी। बता दें कोरोना काल में बहुत से लोगों के सामने जीवन बीमा के प्रीमियम चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। जिस वजह से पॉलिसी लैप्स होने का खतरा था। लेकिन EPF एडंवास की मदद से लोगों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।
ऐसे निकलेगा EPF एडवांस – अगर आप नौकरी करते हैं और EPFO के जरिए जीवन बीमा पॉलिसी का भुगतान करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको EPF ऑफिस में इसकी जानकारी देनी होगी। वहीं आप LIC पॉलिसी खरीदते समय भी EPFO को इसकी सूचना दे सकते हैं। इसके साथ ही बाद में कुछ किस्त का भुगतान होने के बाद फॉर्म 14 जमा करवा सकते हैं। ये फॉर्म EPFO की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपकी ऐप्लीकेशन को स्वीकृति मिलने के बाद आपके EPF खाते से किस्त की तारीख से पहले ही LIC का प्रीमियम अपने आप कट जाएगा।
ईपीएफ एडवांस से पहले जानिए ये जरूरी बात
>> अगर आप ईपीएफ के जरिए बीमा पॉलिसी का भुगतान करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको ध्यान रखना होगा कि आपके ईपीएफ खाते में पर्याप्त पैसे हैं।
>> अगर आपको बीमा पॉलिसी की पहली किस्त भरनी है तो ध्यान रखना होगा कि आपके खाते में 2 साल का प्रीमियम भरने के लिए पर्याप्त पैसे हों।
>> साथ ही कोई भी भुगतान करने से पहले कमिश्नर इस बात की पुष्टि करेगा कि सब कुछ सही है, तब जाकर भुगतान करेगा।
EPFO ने कोरोना महामारी के दौरान किया था ये ऐलान – ईपीएफओ ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर अपने पांच करोड़ से अधिक अंशधारकों को राहत देने के इरादे से पीएफ खाते से दूसरी बार पैसा निकालने की अनुमति दी थी । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पिछले साल की शुरुआत में अपने सदस्यों को महामारी के कारण आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा निकालने की अनुमति दी थी। इसके तहत सदस्यों को तीन महीने का मूल वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) या उनके भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, निकालने की अनुमति दी गई थी।