कई बार ATM से पैसे निकालने पर कटे-फटे नोट बाहर आते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है। तो हम आपको बताते हैं कि, आप किस तरह से कटे-फटे नोट को बड़ी आसानी से बैंक से एक्सचेंज कर सकते हैं। वहीं कोई भी बैंक अगर ATM से निकले कटे-फटे नोट को वापस लेने से मना करता है। तो इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से ग्राहकों के हित के लिए नियम बनाए हुए हैं। आइए जानते है इन सभी बातों के बारे में…
कैसे बदल सकते हैं नोट? – इसके लिए आपको उस बैंक में जाना होगा। जिसके ATM से आपने पैसे निकाले थे। वहां आपको नोट बदलने के लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी। जिसमें पैसे निकालने का समय, तारीख और जिस ATM से आपने पैसे निकाले हैं उसका विवरण देना होगा। वहीं एप्लीकेशन के साथ आपको एटीएम से निकलने वाली स्लिप दिखानी होगी। अगर आपके पास स्लिप नहीं है तो आप फोन पर आए SMS को भी दिखा सकते हैं। जिसमें डेबिट की जानकारी दी गई हो।
क्या कहते है नियम ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार अगर किसी बैंक के ATM से कटे-फटे नोट निकलते हैं। तो आप उस बैंक की किसी भी ब्रांच से नोट बदल सकते हैं। वहीं बैंक आपसे नोट बदलने के लिए इनकार नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि इस काम में बहुत देरी लगेगी तो हम आपको बता दें कि इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बैंक से नोट बदलने की प्रक्रिया में कोई लंबा समय नहीं लगता है, ये काम चंद मिनटों में हो सकता है।
बता दें कि अप्रैल 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी एक गाइडलाइन में स्पष्ट किया था कि बैंक कटे-फटे नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकता। ये सभी बैंकों को आदेश है कि वो हर ब्रांच में लोगों के कटे-फटे नोट बदलेंगे।
बैंक के मना करने पर लगेगा जुर्माना – रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जुलाई 2016 के एक सर्कुलर के अनुसार अगर कोई भी बैंक नोट बदलने से मना करता है। तो उन पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं रिजर्व बैंक का ये नियम सभी बैंक और उसकी सभी ब्रांच पर लागू होता है।
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नोट की जांच करना बैंक की जिम्मेदारी – आपको बता दें ATM में पैसे डालने का ज्यादातर काम बैंक एजेंसी की मदद से करते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार अगर ATM से नकली या कटे-फटे नोट निकलते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है। क्योंकि नोट में अगर कोई खराबी है तो इसकी जांच बैंक कर्मचारी की तरफ से ही की जानी चाहिए।