वित्त वर्ष 2020-21 (असेसमेंट ईयर 2021-22) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return: ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2021 है। अगर आप डेडलाइन से पहले यह काम नहीं करते हैं, तब आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। मसलन आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है, जबकि कुछ और पेनाल्टी का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में टैक्स एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि आप यह काम समय रहते निपटा लें और अंतिम घड़ी का इंतजार न करें। आइए जानते हैं कि टाइम पर आईटीआर भरने के क्या फायदे हैं:
- डेडलाइन से पहले आईटीआर दाखिल कर देंगे, तब आपको जुर्माना नहीं भरना होगा। यह रकम 10 हजार रुपए तक हो सकती है। अगर लेट-लतीफी करेंगे, तो आयकर विभाग ऐक्शन लेते हुए फाइन लगा देगा।
- जो लोग वक्त पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, आईटी विभाग उन्हें नोटिस भेजकर अलर्ट भी करता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप आखिरी डेट से पहले ही यह काम निपटा लें।
- टाइम पर आईटीआर फाइल कर के लोग ब्याज की बचत भी कर सकते हैं। दरअसल, नियम कहते हैं कि अगर किसी टैक्सपेयर ने एडवांस टैक्स नहीं भरा है या फिर देनदारी से 90 फीसदी कम कर चुकाया है, तब उसे एक फीसदी प्रति महीने का इंट्रेस्ट पेनाल्टी के तौर पर चुकाना पड़ता है। यह ब्याज सेक्शन 234बी के तहत लगता है, जिससे वक्त पर आईटीआर दाखिल कर बचा जा सकता है।
- अगर वक्त पर आईटीआर भरेंगे, तब आप कई सारी इनकम टैक्स के तहत मिलने वाली छूट के भी हकदार होंगे। इनमें धारा 10ए, धारा 10बी, धारा-80आईए, 80आईएबी, 80आईसी, 80आईडी और 80आईई के तहत मिलने वाली छूट शामिल है, जो टाइम पर आईटीआर भर कर आप पा सकेंगे।
आपको ITR फाइलिंग के दौरान किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए आप कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। मसलन आपको अपना आधार कार्ड (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (PAN Card) लिंक करना होगा। जिस बैंक खाते में आप रिफंड चाहते हैं, उसे प्रीवैलिडेट करना रहेगा। फाइलिंग से पहले सही आईटीआर चुनें। अन्यथा आपका दाखिल फॉर्म डिफेक्टिव (गड़बड़) माना जाएगा और ऐसे में आपको दोबारा आईटीआर भरना होगा। अपने रिटर्न को e-Verify Now के ऑप्शन पर जाकर वेरिफाई भी कर लें।