सायरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत के बाद सुरक्षा को लेकर बहस एक बार फिर शुरू हो चुकी है। सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों को भी सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा है और इसके नहीं पहनने पर सख्ती बरतने और जुर्माना लगाने को कहा है। वहीं ज्यादातर लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि दूसरे और तीसरे पंक्ति में बैठे लोगों को सीट बेल्ट लगाना अक्टूबर 20002 से अनिवार्य किया गया है।
सेंट्रल मोटर व्हीकल (CMVR) के नियम 138 (3) के अनुसार, पीछे बैठने वाले और सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले यात्रियों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस नियम के तहत कहा गया है कि सीट बेल्ट का नियमों का पालन नहीं करना लोगों को जोखिम में डाल सकता है। सीट बेल्ट नहीं पहनने से आपके बीमा क्लेम पर भी असर हो सकता है।
प्रोबस इंश्योरेंस ब्रोकर के निदेशक राकेश गोयल के अनुसार, कोई भी बीमा कंपनी इस आधार पर दावों को खारिज नहीं कर सकती कि व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। हालांकि, अगर दावे अदालतों या ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो अंतिम राशि थोड़ी कम हो सकती है। कोर्ट समय केंद्रीय मोटर वाहन नियमों पर गौर कर सकती है, जो सभी स्थितियों में सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य करता है।
वहीं संजीव बजाज संयुक्त बजाज कैपिटल लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी ने कहा कि इंश्योरेंस के मामले में सीटबेल्ट नहीं पहनने पर कोई भी बीमा कंपनी पॉलिसीधारक को बीमा की रकम कम कर सकती है। थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कार मालिकों के लिए एक अनिवार्य कवर है और थर्ड पार्टी के वाहन, संपत्ति, शारीरिक चोट, विकलांगता या मृत्यु को होने वाले नुकसान के लिए कवरेज प्रदान करता है।
जबकि दुर्घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि दुर्घटनाएं कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती हैं, यहां तक कि कम गति पर वाहन चलाते समय, सुरक्षित क्षेत्रों में भी। इसलिए, सभी यातायात नियमों का पालन करना और बीमा पॉलिसी रखना महत्वपूर्ण है।
इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाने वाले यात्रियों पर जल्द ही जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अगले तीन दिनों में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी, जिसमें सीट बेल्ट नहीं पहनने पर पीछे की सीट के यात्रियों पर लगने वाले जुर्माने का डिटेल होगा।