क्या आप रोजगार की तलाश में हैं? यदि ऐसा है तो आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के जरिए भी अपना व्यवसाय कर सकते हैं। देशवासियों को सस्ते दामों पर जेनेरिक दवाएं मुहैया कराने के लिए शुरू की गई इस स्कीम के तहत बेहद आसानी से कारोबार शुरू किया जा सकता है। हालांकि इस स्कीम को व्यक्ति तौर पर शुरू नहीं किया जा सकता है। आइए जानते हैं, कैसे आप खोल सकते हैं जन औषधि केंद्र…

निजी तौर पर नहीं कर सकते आवेदन: जन औषधि केंद्र खोलने के लिए किसी एनजीओ, चैरिटेबल संस्थान, अस्पताल, पेशेवर संगठन, ट्रस्ट, सोसायटी एवं स्वयं सहायता समूहों के जरिए ही अप्लाई किया जा सकता है। जन औषधि केंद्र को खोलने के लिए निजी तौर पर आवेदन नहीं किया जा सकता। यहां क्लिक करके डाउनलोड करते हैं आवेदन फॉर्म।

जानें, कितना मिलेगा मार्जिन: जन औषधि केंद्र के तहत दवाओं की बिक्री पर 20 फीसदी का मार्जिन मिलेगा। यदि राज्य सरकार की ओर से अस्पताल में फ्री स्पेस दिया जाता है तो ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी आवेदक को दी जाएगी। इसमें 1 लाख रुपये का रिइंबर्समेंट फर्नीचर आदि के लिए होगा। इसके अलावा 1 लाख रुपये दवाओं के शुरुआती स्टॉक की खरीद के लिए और 50 लाख रुपये बिलिंग की व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलेगा।

120 स्क्वेयर फीट जगह जरूरी: इस स्टोर को खोलने के लिए जरूरी है कि आपके पास 120 स्क्वेयर फीट जगह हो। आपको जगह के लिए जरूरी दस्तावेज भी मुहैया कराने होंगे। इसके अलावा स्टोर चलाने के लिए एक फार्मासिस्ट का नाम भी देना होगा, जिसका स्टेट का काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो।

आर्थिक क्षमता होना भी जरूरी: इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। इसके दस्तावेज आपको अपने आवेदन के साथ सौंपने होगे। जन औषधि स्टोर के संचालन के लिए यह जरूरी है कि उस स्पेस में अन्य कोई कार्य न किया जाए।

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