देशभर में बहुत से लोग सख्त जांच और नए टैक्स रिटर्न फॉर्म के वजह से गलती या अधूरी जानकारी के साथ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर रहे हैं। इसका नतीजा? धारा 139(9) के तहत ‘गलत रिटर्न’ का नोटिस मिलना, जिससे रिफंड में देरी, जुर्माना और कभी-कभी रिटर्न को रद्द भी कर दिया जाता है।

पहले, कोई भी कैपिटल गेन (चाहे वह टैक्स के दायरे में हो या छूट वाला) आपको ITR-1 फाइल करने के लिए अयोग्य बना देता था। लेकिन अब नए नियमों के तहत, अगर आपका कैपिटल गेन सिर्फ शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड से और 1.25 लाख रुपये तक है और कोई पिछला नुकसान नहीं है, तो आप ITR-1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर यह 1.25 लाख रुपये से अधिक है, तो ITR-1 से फाइल करने पर रिटर्न अमान्य हो जाएगा।

ऐसे मामलों को आयकर विभाग जल्दी पकड़ लेता है और नोटिस भेजता है, जिसमें आम तौर पर 15 दिन के अंदर गलती सुधारने को कहा जाता है।  ताकि टैक्सपेयर अपनी गलती सुधार सके और सही फॉर्म में दोबारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सके।

क्या होता है अगर तय समय में जवाब नहीं दे?

अगर समय पर जवाब न दिया जाए या गलती न सुधारी जाए, तो आपका रिटर्न ऐसा माना जाता है जैसे फाइल ही नहीं किया। इससे जुर्माना भी लग सकता है और रिफंड भी काफी देर तक अटक सकता है।

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इसे सही करने के 5 आसान कदम

संशोधित रिटर्न फाइल करें (File a Revised Return)

अगर अभी तक ओरिजनल रिटर्न संसाधित नहीं हुआ है, तो एक्सपेयर एक्ट 139(5) के तहत संशोधित रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करना, ‘संशोधित रिटर्न’ चुनना और उपयुक्त ITR फॉर्म का इस्तेमाल करके गलती को सुधारना शामिल है।

बिना देरी के ई-वेरीफिकेशन (E-Verify Without Delay)

हर संशोधित रिटर्न को 30 दिनों के भीतर आधार OTP, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर के जरिए से ई-सत्यापित (E-Verify) किया जाना चाहिए। इस स्टेप को पूरा न करने पर रिटर्न अमान्य हो जाता है।

यदि पहले ही संसाधित हो चुका है तो सुधार करें (Rectify If Already Processed)

अगर पहले ही रिटर्न संसाधित हो चुका है, तो भी आप पोर्टल के ‘सुधार’ टैब के जरिए धारा 154 के तहत छोटी-मोटी गलतियों को सुधारने के लिए सुधार का अनुरोध कर सकते हैं।

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सभी समय-सीमाएं पूरी करें (Meet All Deadlines)

संशोधित या संशोधित रिटर्न आकलन वर्ष (Assessment Year) की समाप्ति से पहले (अर्थात, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 31 मार्च, 2026) या मूल रिटर्न संसाधित होने से पहले, जो भी पहले हो, जमा करना होगा।

नोटिस का तुरंत जवाब दें (Respond to Notices Promptly)

यदि आपको धारा 139(9) के तहत कोई नोटिस प्राप्त होता है, तो उसे तुरंत स्वीकार करें और उस पर कार्रवाई करें। यदि ज्यादा समय की जरूरत हो, तो ऑनलाइन भी विस्तार का अनुरोध किया जा सकता है।

परेशानी आने पर किसी पेशेपर से सलाह लें

कठिन परिस्थितियों में जैसे विदेशी संपत्ति (Foreign Assets), कैपिटल गैन या आय के प्रकार में परिवर्तन फाइलिंग त्रुटियों से बचने के लिए हमेशा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से परामर्श करना उचित होता है।