Coronavirus health insurance: दुनिया भर के लिए महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले भारत में भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इसे लेकर बीमा के नियमों और प्रावधानों को लेकर भी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। यदि किसी शख्स की कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित होने के चलते मौत हो जाए तो क्या उसके परिजनों को जीवन बीमा की राशि मिलेगी? आइए जानते हैं, सवालों के जवाब…
पुरानी पॉलिसी पर मिलेगा फायदा: एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी जीवन बीमा पॉलिसी में स्वास्थ्य समस्याओं के चलते मौत की बात शामिल होती है। ऐसे में कोरोना भी एक तरह से स्वास्थ्य की ही समस्या है, जिससे पॉलिसी होल्डर की मौत पर उसके परिजनों को बीमे की राशि मिल सकेगी। हालांकि इस बात को लेकर लोगों में भ्रम है कि आखिर कोरोना वायरस से पीड़ित होने पर जीवन बीमा का लाभ मिलेगा या नहीं।
नई पॉलिसी में कवर होगा कोरोना?: यदि आप नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि बीमा कंपनियां आपकी हेल्थ और मेडिकल हिस्ट्री को देखती हैं। यह तय है कि महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस के संक्रमण का असर मौजूदा बीमा पॉलिसीज के प्रीमियम पर देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप अभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया में हैं तो फिर कंपनी की ओर से उसे होल्ड कर दिया जाए या फिर रिजेक्ट ही कर दिया जाए। यदि बीमा पॉलिसी आप लेते हैं तो यह जरूरी है कि उसमें दिए गए प्रावधान और कवरेज की स्थितियों के बारे में सही से पढ़ लें।
बीमा प्रीमियम भरने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय: इस बीच जीवन बीमा नियामक प्राधिकरण यानी IRDAI ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि पॉलिसी होल्डर्स को प्रीमियम चुकाने और रीन्यूअल के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दें। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेकर भी यह बात लागू होगी और इसे पॉलिसी ब्रेक नहीं माना जाएगा।
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