FASTag की डेडलाइन को सरकार ने 30 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार (14 दिसंबर) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को एक सर्कुलर जारी कर इस बात की जानकारी दी थी। सरकार ने ये फैसला FASTag की कमी के कारण लिया था। लेकिन अब देश में FASTag के प्रयोग का असर साफ तौर पर दिख रहा है। इस प्रोग्राम के तहत रविवार को तेलांगना में 1.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया गया है। जो कि टोल प्लाजा पर मिली नकद राशि से भी ज्यादा है।
हालांकि FASTag वाली गाड़ियों की संख्या टोल प्लाजा पर नकद राशि देने वाली गाड़ियों की संख्या के मुकाबले कम थी। जहां FASTag वाली गाड़ियों की संख्या 78,009 दर्ज की गई तो वहीं कैश टोल पेमेंट वाली गाड़ियों की संख्या 1.2 लाख थी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने FASTag के लिये आवेदन कर रखा है, लेकिन अभी उन्हें मिलना बाकी है। नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक रविवार को FASTag के जरिये प्राप्त किये गए कुल टैक्स की राशि 1,48,19,400, रुपये है।
क्या है FASTag: यह एक तरह डिजिटल स्टिकर है जो आपकी कार की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। जब आप कार लेकर टोल प्लाजा से निकलेंगे उस वक्त टोल प्लाजा पर लगा स्कैनर सिस्टम आपकी कार के विंडस्क्रीन पर लगे FASTag के QR code को रीड कर लेगा और बिना रुके आप नेशलन हाइवे टोल गेट से निकल पाएंगे। टोल टैक्स आपके अकाउंट जो आपने FASTag से अटैच कर रखा है उससे अपने आप कट जायेगा।
सरकार के निर्देशानुसार यदि आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो FASTag डीलरशिप से ही वाहन पर लगे हुए होंगे। इसके अलावा आप पुराने वाहन के लिए नेशनल हाइवे के टोल प्लाजा और रास्ट्रीयकृत बैंक से भी खरीद सकते हैं। FASTag को आप एक्सेस बैंक, आईडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीसीआई बैंक एसबीआई जैसे बैंको से आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं ये पेटीएम बैंक के माध्यम से भी खरीदा जा सकता है।
FASTag को एक बार रीचार्ज करने के बाद ये पांच साल तक के लिये वैलिड रहेगा, तो अगर आपका नेशनल हाइवे से कम निकलना होता है तो भी ये आपके काम आयेगा। अगर आप किसी भी (POS) प्वाइंट ऑफ सेल से ये सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिये कुछ जरूरी दस्तावेज देने जरूरी होंगे।
इसके लिये जरूरी दस्तावेजों में आपकी कार की RC(रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) वोटर कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आईडी, साथ में वाहन के स्वामी का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिये। हालांकि दस्तावेज वाहन के आधार पर ही निर्भर करता है कि वाहन निजी इस्तेमाल के लिये है या किसी व्यवसाय के लिये उपयोग में लिया जा रहा है।