रिटायरमेंट के बाद हर महीने असंगठित कर्मचारियों को 5,000 रुपये तक की मासिक आय की गारंटी देने वाली अटल पेंशन योजना के नियमों में सरकार की ओर से बदलाव किया गया है। कोरोना के लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुई आर्थिक गतिविधियों से असंगठित कर्मचारियों की आय प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार ने ऐसे लोगों को अपने अटल पेंशन योजना के खाते में जमा रकम से कुछ हिस्सा निकालने की अनुमति देने का प्रावधान तय किया है। इसके लिए जल्द ही सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की जा सकती है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने यह जानकारी दी है।
उन्होंने कहा, ‘अब भी अटल पेंशन योजना के नियमों के तहत आपातकालीन स्थितियों में ही इस इस स्कीम की राशि निकाली जा सकती है- जैसे गंभीर बीमारी का इलाज। अब हमने इस स्कीम के तहत रकम की निकासी के लिए कोरोना वायरस के संकट को भी शामिल करने का फैसला लिया है।’ उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक या दो दिनों के भीतर ही सर्कुलर जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस स्कीम में जमा कितनी रकम को निकालने की अनुमति दी जा सकती है। अन्य आपातकालीन स्थितियों में अटल पेंशन योजना के खाते से 25 फीसदी तक की रकम निकाली जा सकती है।
बता दें कि 31 मार्च, 2019 तक अटल पेंशन योजना के 2.11 करोड़ खाताधारक थे। यदि एनपीएस के आंकड़ों को भी जोड़ लें तो फिर दोनों पेंशन योजनाओं से 3.47 करोड़ लोग जुड़े हैं। एनपीएस स्कीम केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारियों और स्वायत्त संस्थानों में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी। इसके बाद अटल पेंशन योजना की शुरुआत असंगठित कर्मचारियों के लिए की गई है। बता दें कि कोरोना वायरस के संकट के चलते हुए लॉकडाउन से सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी प्रभावित हुए हैं।
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