दिल्‍ली सरकार ने ऐलान किया है कि ऐसे लोगों को 25 अक्‍टूबर से पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, जिनके पास पॉल्‍यूशन सर्टिफिकेट (PUC) नहीं है। दिल्‍ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्‍य दिल्‍ली को वाहनों के प्रदूषण पर अंकुश लगाना है और यह आदेश 25 अक्‍टूबर से प्रभावी माना जाएगा।

पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभागों के अधिकारियों की बैठक 29 सितंबर को हुई थी, जिसके योजना के तौर तरीकों और कार्य करने के तरीकों पर चर्चा की गई थी। इसके बाद अब प्रर्यावरण पर अंकुश लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना पकड़ जाने पर वाहन मालिकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत छह महीने तक की कैद या 10000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों भी लगाया जा सकता है।

गौरतलब है कि दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार , जुलाई 2022 तक 13 लाख दोपहिया और तीन लाख कारों सहित 17 लाख से अधिक वाहन बिना वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के चल रहे थे।

ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे मिलेगा PUC सर्टिफिकेट?

केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत भारत सरकार ने PUC सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है। इसलिए, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्‍य दस्‍तावेजों के साथ यह दस्‍तावेज भी आपके पास होना चाहिए। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है।

ऑनलाइन कैसे बनाए PUC सर्टिफिकेट

  • परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं।
  • अब परिवहन सेक्‍शन में क्लिक करें और अपने वाहन के चेसिस नंबर के साथ-साथ वाहन पंजीकरण संख्या के अंतिम 5 अंक दर्ज करें।
  • इसके बाद “पीयूसी विवरण” का चयन करें।
  • अब आप “प्रिंट” पर क्लिक करें और पीयूसी की हार्ड कॉपी प्राप्त करें। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाद में इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

ऑफलाइन कैसे बनवाने PUC सर्टिफिकेट

  • सबसे पहले आपको अपने वाहन को अपने नजदीकी इमिशन टेस्‍ट सेंटर या लाइसेंस प्राप्त ऑटो इमिशन टेस्‍ट सेंटर्स पर ले जाना होगा।
  • यहां आपके वाहन की जांच की जाएगी साथ ही धुंआ देने वाले पाइप की जांच भी की जाएगी।
  • सबकुछ सही होने पर पैसा जमाकरके आप पीयूसी सर्टिफिकेट प्राप्‍त कर सकते हैं।

क्‍यों जरूरी है पॉल्‍यूशन सर्टिफिकेट (PUC)

PUC सर्टिफिकेट यह जानकारी देती है कि आपकी गाड़ी की स्थिति कैसी है और वह कितनी मात्रा में धुंआ दे रही है। भारत सरकार की ओर से पूरे देश में इसे अनिवार्य किया गया है और यह नहीं होने पर राज्‍य जुर्माना भी लगाते हैं, साथ ही सजा का भी प्रावधान है। वहीं अब दिल्‍ली में इस सर्टिफिकेट के नहीं होने पर पेट्रोल-डीजल भी नहीं देने की घोषणा की गई है, क्‍योंकि बड़े स्‍तर पर लोग के पास अभी भी PUC सर्टिफिकेट नहीं है।