पैन से आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख को लेकर कई बार संशोधन किया। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है, जबकि पहले की समय सीमा इस साल 31 मार्च 2022 थी। हालाकि इस साल 1 अप्रैल से जिन करदाताओं ने अभी तक पैन कार्ड को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं किया है, उन्‍हें जुर्माना भरना होगा।

इसका सीधा मतलब है कि अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक कराने जाते हैं तो आपको चार्ज देना होगा। वहीं 31 मार्च 2023 के बाद से आपका आधार पैन से लिंक नहीं किया जाएगा। आइए जानते हैं कितना चार्ज लगेगा और कैसे आप पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।

कितना लगेगा चार्ज
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने वाले करदाताओं को 500 रुपए का चार्ज देना होगा। लेकिन इसके बाद पैन को आधार से लिंक करने के बाद 1 जुलाई से 1,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा।

मंत्रालय ने 29 मार्च को दी थी सूचना
गौरतलब है कि 29 मार्च को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि करदाताओं की असुविधा को कम करने के लिए करदाताओं को 31 मार्च, 2023 तक बिना किसी प्रभाव के आधार-पैन को जोड़ने के लिए कहा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 29 मार्च को एक बयान में कहा कि 1 अप्रैल 2022 से तीन महीने तक 500 और उसके बाद 1000 रुपये का शुल्क देना होगा।

पैन आधार लिंक न होने पर क्‍या होगा
अगर आप अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। इसके अलावा पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि जैसे कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अवैध पैन कार्ड दिखाने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत 10 हजार रुपए का भुगतान करना होगा।

कैसे करें पैन को आधार से लिंक

  • सबसे पहले आयकर भारत की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
  • अब क्विक लिंक्स सेक्शन के तहत लिंक आधार विकल्प का चयन करें।
  • अपना पैन नंबर डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • इसके बाद ”I validate my Aadhaar details’ option’ विकल्प चुनें और ‘Continue’ विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, आपको वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा।
  • इसके बाद जुर्माना भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।