PAN Card की जगह Aadhaar Card दे कर काम चलाते हैं? जवाब- अगर हां है, तो जरा होशियार हो जाइए। यह गलती करने पर किसी पर भी 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि अगर आप पैन की जगह पर आधार संख्या देते हैं, तब इन दोनों चीजों को आपस में लिंक करना बेहद जरूरी है। और, यह चीज न होने पर आपके पास दूसरा पैन कार्ड आ सकता है और आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं।
दरअसल, हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने 30 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की थी। उसमें कहा गया था, “अगर कोई वित्तीय लेन-देन के लिए बगैर पैन के आधार संख्या देता है, तब आयकर विभाग इस चीज को PAN के लिए ऑटो ऐप्लिकेशन (अपने आप आवेदन) समझेगा, जिसके बाद उसे नया पैन जारी कर दिया जाएगा।”
दरअसल, इसी साल जुलाई में बजट पेश करने के दौरान मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि जहां पैन जरूरी है, वहां उसकी जगह पर आधार संख्या देकर काम चलाया जा सकता है। हालांकि, टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि इस मसले पर अभी भी चीजें अस्पष्ट हैं। और, इस पर और तस्वीर साफ होनी चाहिए कि आखिर कोई पैन के बजाय आधार नंबर देगा तो उसे नया पैन जारी कर दिया जाएगा। वैसे यह चीज तभी होगी, जब उस व्यक्ति का पैन और आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं होंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति किसी का आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ होगा और उसने किसी जगह पर पैन की जगह आधार संख्या दे दी, तब आयकर विभाग उसे नया पैन यानी दूसरा पैन कार्ड जारी कर देगा। ऐसे में वह मुश्किल में आ सकता है। दरअसल, आयकर कानून के तहत, पैन से आधार लिंक करना अनिवार्य है। मौजूदा समय में पैन से आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2019 है।
दूसरी चीज, अगर किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाया जाएगा, तब आयकर विभाग उस पर पेनाल्टी लगा सकता है। आयकर कानून के अनुसार, अगर किसी के पास एक से अधिक पैन पाए जाते हैं, तब इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 272बी के तहत एसेसिंग ऑफिसर उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा सकता है।