देश के लोगों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जून महा के अंत में हुई जीएसटी परिषद की 47 वीं बैठक में कई वस्तुओं और सेवाओं पर लगाने वाले जीएसटी में बदलाव किया गया है। साथ ही इस बार कई ऐसे उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया गया है, जिस जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार टैक्स लगाने जा रहा है।
इन उत्पादों पर पहली बार लगेगा जीएसटी: सरकार की ओर से पहली बार जीएसटी के दायरे में टेट्रा पेक वाली दही, लस्सी, छाछ और अस्पताल में बिना आईसीयू वाले 5000 रुपए से अधिक का कमरा लेने को शामिल किया गया है। इन उत्पादों पर सरकार ने 5 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया है।
इन वस्तुओं के बढ़ सकते हैं दाम: एलईडी लाइट्स, एलईडी लैम्प्स, चाकू, ब्लेड, पेपर कैंची, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स, केक-सर्वर्स, मैप्सम चार्ट्स आदि की कीमतों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि सरकार की ओर से इन सभी वस्तुओं पर जीएसटी की दर को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया है। इसके साथ ही बैंक की ओर से चेकबुक जारी करने पर ली गई फीस पर भी अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।
इन चीजों के दामों में आएंगी कमी: नई जीएसटी दर लागू होने के बाद रोपवे की सवारी सस्ती हो सकती है। सरकार ने इस पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दी है। इसके साथ ही स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स (जो किसी दोष या अक्षमता की भरपाई के लिए पहने जाते हैं या शरीर में प्रत्यारोपित किए जाते हैं) और इंट्राओकुलर लेंस पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा जो कि पहले 12 फीसदी थी। वहीं निजी संस्थाओं/ विक्रेताओं द्वारा डिफेन्स फोर्सेज के लिए आयत की गई वस्तुओं को भी जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है।
जीएसटी परिषद ने कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और लॉटरी पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला टाल दिया है, वहीं जीएसटी की ये नई दरें 18 जुलाई से लागू होंगी।