Central Government fixes prices of hand sanitizers and face masks: कोरोना वायरस संकट के चलते इन दिनों मास्क और हैंड सेनेटाइजर की जमकर मांग है। सरकार ने लोगों को मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने के लिए कहा है। वहीं हैंड सैनेटाइजर के तौर पर हाथों में फैले किसी भी तरह के वायरस को मारा जा सकता है। मास्क और सैनेटाइजर की भारी मांग के देखते हुए सरकार ने इसकी कालाबाजारी और जरूरत से ज्यादा रेट वसूलने पर सख्ती की है।

सरकार ने मास्क और सैनेटाइजर की कीमत तय की हुई है। सरकार के मुताबिक हैंड सेनिटाइजर की 200 एमएल बोतल की खुदरा कीमत 100 रुपये से अधिक नहीं होगी। अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी। इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी। सरकार के मुताबिक 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रुपये और 3 प्लाई की कीमत 10 रुपये से अधिक नहीं होगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी।

अगर किसी ग्राहक से दुकानदार इस कीमत से ज्यादा पैसे वसुलते हैं तो वह ‘Consumer App’ पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस एप को ग्राहक गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी अलावा ग्राहक अपनी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 14404 पर या https://consumerhelpline.gov.in पर भी दर्ज करवा सकते हैं।

वहीं उत्पाद या सेवा में किसी भी तरह की समस्या होने के लिए उपभोक्ता एक सादे कागज पर अपनी शिकायत लिखकर जिला कंज्यूमर फोरम में दे सकता है। बता दें कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर को जरूरी उत्पादों की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। सरकार के इन फैसलों से भारी मांग के बीच इन उत्पादों की कालाबाजारी पर रोक लगेगी।