Indian Railway Child Ticket Rules: भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए कई सुविधाएं पेश करता है, जिसमें टिकट की बुकिंग से लेकर कंफर्म टिकट के एलॉट करने की सुविधा भी शामिल है। इसके अलावा अगर बुकिंग करने के बाद भी सफर नहीं करना चाहते हैं तो आप टिकट कैंसिल करके रिफंड पा सकते हैं। वहीं बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि बच्‍चों के लिए भी कंफर्म बर्थ दिया जाता है, लेकिन इसके लिए पूरा चार्ज देना होता है। हालाकि 5 साल तक के बच्‍चों को ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लेने की आवश्‍यकता नहीं होती है।

IRCTC की वेबसाइट के अनुसार, रेल मंत्रालय ने दिनांक 06.03.2020 में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर 5 साल से कम उम्र के बच्‍चों के लिए कोई टिकट लेने की आवश्‍यकता नहीं होती है। हालाकि अगर आप 5 साल या उससे कम उम्र के बच्‍चे के लिए बर्थ या सीट की बुकिंग करते हैं तो आपको टिकट का पूरा पैसा देना होता है।

यह सीट या बर्थ का चार्ज बच्‍चे के लिए एडल्‍ट के बराबर आपसे लिया जाता है। हालाकि अगर बच्‍चा दिव्‍यांग है तो रेलवे के छूट के तहत रियायत के लिए क्‍लेम किया जा सकता है।

इसके अलावा अगर बच्‍चे की आयु 5 साल से अधिक और 12 साल से कम है तो उसको ट्रेन में सफर करने के लिए किराए का 50 प्रतिशत चार्ज देना होता है। हालाकि सबसे कम दूरी के लिए सफर करने पर आधा किराया नहीं देना होता है। वहीं अगर कोई रिजर्व सीट के लिए टिकट की बुकिंग कराता है तो उसे टिकट का पूरा पैसा देना होगा।

रेलवे की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया था कि बैठने वाली सीट के लिए भी रिजर्वेशन बच्‍चों के लिए कराते हैं तो आपको पूरा चार्ज देना होगा। हालाकि रेलवे CC, EC, 2S, EA क्‍लास में बुकिंग की अनुमति नहीं देता है।

रेल मंत्रालय की ओर से सर्कुलर में स्‍पष्‍ट रूप से जानकारी दी गई है कि अगर 5 साल से कम के बच्‍चे को बिना टिकट के ट्रेन में सफर करना है तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन टिकट की बुकिंग करने पर फुल सीट का किराया लिया जाता है। ऐसे ही 5 से 12 साल से कम आयु के बच्‍चे के लिए किराया 50 प्रतिशत ही लगता है, लेकिन सीट की बुकिंग के साथ पूरा किराया देना होगा। वहीं 12 साल से अधिक के बच्‍चों के लिए सीट या बर्थ का पूरा किराया देना होता है।