नए साल की शुरुआत के साथ पुराने पेट्रोल-डीजल वाहन पर एक्शन शुरू हो जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला किया है। वहीं अगर आप अपने व्हीकल को इस फैसले से बचाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको आरटीओ से NOC सर्टिफिकेट लेना होगा। जिससे पुराने वाहनों का आप दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन करा सकें। आइए जानते है सरकार ने आखिर ये फैसला क्यों लिया और कितने लोगों पर इसका असर होगा।

NGT के निर्देशों पर लिया फैसला – दिल्ली सरकार ने ये कदम राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के निर्देशों पर लिया है। जिसमें NGT ने साफ किया है कि, दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला किया है।

दिल्ली-एनसीआर में हैं 38 लाख पुराने वाहन – दिल्ली में करीब 38 लाख पुराने वाहन है। जिसमें से 35 लाख वाहन पेट्रोल और 3 लाख वाहन डीजल वाहन हैं। NGT और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये वाहन अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे। वहीं इससे बचने के लिए दिल्ली सरकार ने डीजल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने की स्कीम भी शुरू की है। जिसका आप फायदा उठा सकते हैं।

पुराने व्हीकल को दिल्ली-NCR के बाहर बेच पाएंगे – 10 साल से पुरानी डीजल व्हीकल और 15 साल से पुराने पेट्रोल व्हीकल को दिल्ली-NCR के बाहर बेचा जा सकेगा। सरकार ने ये साफ किया है कि 10 से 15 साल वाले डीजल व्हीकल को NOC दी जाएगी, जिससे दिल्ली-NCR के बाहर उनके री-रजिस्ट्रेशन किया जा सके। यदि डीजल गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी है तब उसे स्क्रैप किया जाएगा।

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डीजल वाहन मालिकों को मिलेगी सुविधा – अगर आपके पास दिल्ली में डीजल वाहन है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल वाहन को इलेक्ट्रिक में बदलने की स्कीम शुरू की है। जिसमें दिल्ली सरकार सब्सिडी भी देगी।