मध्यप्रदेश में खांसी की संक्रमित दवा से 11 बच्चों की मौत की खबरों के बाद यूपी में संबंधित कंपनी की खांसी की दवा न बेचने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग (FSDA) ने आदेश में कहा है कि M/S Sresan Pharmaceutical कंपनी की खांसी की दवा या कंपनी की बनी कोई और खांसी की दवा अब राज्य में बेची नहीं जाएगी।
अपने आदेश में विभाग ने राज्य के सभी जिलों के दवा निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे खांसी की दवाओं को जब्त करें और उनकी जांच करवाएं। विभाग के आयुक्त ने चेतावनी दी है कि डाई-एथिलीन ग्लाइकॉल (जो एक जहरीला औद्योगिक सॉल्वेंट है) की मिलावट घातक साबित हो सकती है। उन्होंने तमिलनाडु स्थित इस दवा कंपनी के उत्पादों के खिलाफ तुरंत रोकथाम की कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
FSDA द्वारा जारी आदेश मे 4 अक्टूबर 2025 को मध्यप्रदेश के राज्य औषधि प्राधिकरण द्वारा भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए, Sresan Pharmaceutical, कंगेयम हाईवे, सुंगुवाचथ्रम (मथुरा), कांचीपुरम जिले में बनी COLDRIF SYRUP में डाई-एथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट पाए जाने की बात कही गई है।
यह भी पढ़ें: Exclusive: मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से हुई मासूमों की मौत का पूरा सच
आदेश में क्या कहा गया है?
- बताई गई दवा या M/S Sresan Pharmaceutical द्वारा बनाई गई कोई भी खांसी की दवा किसी भी जगह – सरकारी या निजी अस्पतालों में – बिकती मिले तो उसका सैंपल लें, उसे जब्त करें और उसका इस्तेमाल बंद कर दें।
- सरकारी और निजी अस्पतालों की दवा की दुकानों पर मिलने वाली खांसी की दवाओं के सैंपल इकट्ठा करें और तुरंत उन्हें टेस्टिंग के लिए लखनऊ लैबोरेटरी भेज दें।
- अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से, खांसी की दवाओं और उनमें इस्तेमाल हो रहे प्रोपिलीन ग्लाइकोल के सैंपल इकट्ठा करें और उन्हें टेस्टिंग व एनालिसिस के लिए भेज दें।
यह भी पढ़ें: बच्चों को कफ सिरप देने को लेकर भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, साधारण बीमारियों के लिए दी सलाह