विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के एक सदस्य की कथित तौर पर धमकी भरे फोन आने के शिकायत के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मुस्लिम व्यक्ति को ओडिशा के कटक जाकर गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं उस आदमी पर देशद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है। मामला कटक के सालेपुर में स्थित कुसांबी गांव का है। यहां रहने वाले सैयद हसन अहमद पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 507, 153ए, 124ए और 504 लगाई है।

दरअसल, वीएचपी के सदस्य कुलदीप पांचाल ने 10 जुलाई को यूपी के बागपत में सिंहावली अहीर पुलिस स्टेशन में खुद को धमकी भरे फोन आने की शिकायत दर्ज कराई थी। कुलदीप ने मांग की थी कि धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया जाए। पहले पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 507 के तहत धमकाने का केस ही दर्ज किया था। हालांकि, बाद में आरोपी पर अन्य धाराएं लगाई गईं। कुलदीप ने जो नंबर दिया था, वह अहमद के पास ही ट्रेस हुआ।

बताया गया है कि अहमद की सालेपुर गांव में टॉर्च और प्लास्टिक के सामान की एक छोटी सी दुकान है। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगा है।

यूपी पुलिस की दो सदस्यीय टीम आरोपी को पकड़ने के लिए बागपत से कटक पहुंच गई। यहां स्थानीय पुलिस की मदद से पहले अहमद को गिरफ्तार किया गया फिर शुक्रवार को कटक के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से उसकी ट्रांजिट रिमांड की मांग की गई। हालांकि, सीजेएम ने पुलिस को आदेश दिया कि वे पहले आरोपी को सालेपुर के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें और वहीं से रिमांड लें। इसके बाद सालेपुर मजिस्ट्रेट से यूपी पुलिस को अहमद की चार दिन की ट्रांजिट रिमांड मिल गई।

केस में सैयद का नाम आने के बाद उनके पिता जो कि एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं ने कहा कि उनके बेटे ने आजतक किसी को नहीं धमकाया। उन्होंने कहा कि सैयद के खिलाफ आज तक कोई केस नहीं हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि ओडिशा की स्थानीय पुलिस ने भी इस मामले में जांच नहीं की है। कटक के एसपी बी जुगल किशोर ने कहा उनके पास अहमद के केस की जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने यूपी पुलिस को जरूरी मदद मुहैया कराई।