राजस्थान में आईएएस अधिकारी भारती दीक्षित की शिकायत के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। भारती दीक्षित ने अपने पति और आईएएस अधिकारी आशीष मोदी पर लंबे समय से घरेलू हिंसा, शारीरिक उत्पीड़न, अवैध रूप से बंधक बनाए रखने और उनकी जान व परिवार को धमकी देने का आरोप लगाया है। भारती दीक्षित वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं, जबकि आशीष मोदी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में निदेशक हैं। दोनों राजस्थान कैडर के 2014 बैच के अधिकारी हैं।

IAS पर क्या आरोप?

पीटीआई ने आशीष मोदी से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। भारती दीक्षित ने आरोप लगाया कि आशीष मोदी ने 2014 में उनके पिता के कैंसर से जूझने के दौरान उनकी भावनात्मक कमज़ोरी का फायदा उठाकर उन्हें शादी के लिए मजबूर किया। उन्होंने दावा किया कि आशीष मोदी ने अपने बारे में गलत तथ्य प्रस्तुत किए और बाद में उन्हें लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

जयपुर के एसएमएस अस्पताल पुलिस स्टेशन में 7 नवंबर को दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार आशीष मोदी अक्सर शराब का सेवन करते हैं और आपराधिक तत्वों के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि आशीष अक्सर सवाल उठाने पर भारती के साथ मारपीट करते थे। भारती दीक्षित ने कहा कि 2018 में उनकी बेटी के जन्म के बाद हिंसा तेज हो गई। कथित तौर पर दुर्व्यवहार के कारण उन्हें अस्थायी रूप से जयपुर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन मातृत्व अवकाश के बाद वह वापस लौट आईं।

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भारती दीक्षित ने आरोप लगाया कि अक्टूबर 2025 में आशीष मोदी और उनके एक सहयोगी ने उन्हें एक सरकारी वाहन में अगवा कर लिया, कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा और तलाक देने से इनकार करने पर भारती और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। भारती ने दावा किया कि उन्हें बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर रखा गया और फोन पर अपने पिता को गुमराह करने के लिए मजबूर किया गया। भारती ने यह भी कहा कि आशीष मोदी ने उनके कमरे में एक गुप्त जासूसी कैमरा लगाया और गोपनीय सरकारी दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए उनके मोबाइल फोन को अवैध रूप से अन्य उपकरणों से जोड़ा। भारती दीक्षित ने आरोप लगाया कि आशीष मोदी ने एक सेवारत आईएएस अधिकारी होने के बावजूद व्यक्तिगत और आपराधिक उद्देश्यों के लिए अपने पद और आधिकारिक संसाधनों का दुरुपयोग किया।

किन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला?

शिकायत में आशीष के दो सहयोगियों, सुरेंद्र विश्नोई और आशीष शर्मा का नाम है, जिन पर उन्होंने कथित धमकियों और अवैध रूप से बंधक बनाने में आईएएस की मदद करने का आरोप लगाया है। भारती दीक्षित ने अपने और अपने परिवार के लिए तत्काल पुलिस सुरक्षा की मांग की है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।