मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि केस में दो साल की सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की स्टे अपील पर जवाब देने के लिए भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी मंगलवार को सूरत की अदालत में पेश होंगे। उनके वकील मानहानि मामले में दोषी करार दिए जाने के फैसले पर रोक लगाने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील के खिलाफ जवाब दाखिल करने के लिए तैयार हैं।

मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा

पूर्णेश मोदी की शिकायत के बाद सूरत की अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में मोदी समुदाय का अपमान करने वाले बयान के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने ऊपरी अदालतों में अपील करने के लिए उन्हें 30 दिनों के लिए जमानत भी दे दी थी।

भाजपा ने पूछा- क्या न्यायपालिका पर दबाव बना रहे राहुल गांधी

सूरत पश्चिम के भाजपा विधायक केतन रेशमवाला ने कहा, “अदालत के लिए हमारी सहमति दोषी ठहराए जाने से पहले और बाद में राहुल गांधी के आचरण को देखने के लिए होगी। अपील दाखिल करने की तारीख के दौरान मुख्यमंत्रियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं सहित कांग्रेस नेता मौजूद रहे। यह क्या दर्शाता है? वे न्यायपालिका पर दबाव बनाना चाहते थे। कांग्रेस नेताओं ने भी आदेश की आलोचना करते हुए अपने मुद्दे उठाए थे। राहुल गांधी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर राष्ट्र और लोकतंत्र की आलोचना की थी।”

राहुल गांधी ने शक्ति प्रदर्शन के साथ दाखिल की स्टे अपील

इससे पहले 3 अप्रैल को राहुल गांधी ने अपनी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए सूरत की अदालत के सामने खुद को दोषी साबित किए जाने के फैसले पर रोक लगाने की अपील दायर की थी। क्योंकि इस मानहानि केस में दोषी साबित होने और दो साल की सजा सुनाए जाने के कारण राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। संसद के लिए उनके अयोग्य होने के बाद कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश भी की।

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13 अप्रैल की सुनवाई में राहुल गांधी पेश होने की छूट

जज पीआर मोगेरा ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए शिकायतकर्ता और राज्य सरकार से 11 अप्रैल तक अदालत के सामने अपील के खिलाफ अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को तय की गई है। बचाव पक्ष के वकील किरीट पानवाला ने कहा, “अदालत ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल को अदालत में पेश होने की छूट दी थी। मंगलवार को हमें उनके जवाब की एक प्रति मिलेगी, जिसके आधार पर हम अदालत के समक्ष अपना जवाब पेश करेंगे।”