राजधानी में बच्चों के नर्सरी एडमिशन में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को स्कूलों की याचिका पर को नोटिस भेजा है। खबर मिली है कि दिल्ली सरकार की ओर से नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया से मैनेजमेंट कोटा खत्म करने पर कोर्ट ने सरकार से शनिवार तक जवाब देने को कहा है। बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल प्राईवेट स्कूल अपनी प्रक्रिया (नर्सरी मैनेजमेंट कोटा) अपने मुताबिक या पहले जैसे रख सकते हैं।
गौरतलब है कि6 जनवरी को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों में हो रही धांधली को खत्म करने के लिए मैनजमेंट कोटा पूरी तरह से खत्म करने का आदेश दिया था और साथ ही ये भी कहा था जो स्कूल की इस आदेश की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ कड़ी कर्रावाई की जाएगी।
लेकिन केजरीवाल के इस फैसले के बाद राजधानी के स्कूलों दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं, जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। केजरीवाल सरकार के नए फैसले के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को छोड़कर मैनेजमेंट और अन्य सभी कोटा समाप्त करने के आप सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी।
आदेश को लागू किये जाने पर रोक लगाने की मांग करते हुए ‘फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल’ की याचिका में कहा गया है कि यह आदेश बिना अधिकार क्षेत्र के दिया गया है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।
इसके अलावा 400 से अधिक निजी गैर सहायताप्राप्त मान्यताप्राप्त स्कूलों की ‘एक्शन कमेटी ऑफ अनऐडिड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स’ ने भी उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कहा कि वे दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी ‘पूरी तरह अवैध, एकपक्षीय और असंवैधानिक आदेश’ से खिन्न हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर दिल्ली सरकार के स्कूलों को दिया गया ये फरमान लागू होगा या नहीं। लेकिन इस फैसले से दिल्ली में जहां कई लोग खुश हैं तो वहीं कई इसका विरोध भी कर रहे हैं।