Noida News: गौतम बुद्ध नगर पुलिस (Gautam Buddha Nagar police) ने आने वाले त्योहारों और कोविड-19 प्रोटोकॉल (Covid-19 protocol) के मद्देनजर 28 फरवरी तक शहर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अधिकारियों ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि उल्लंघनकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।
डीसीपी ट्रैफिक अनिल कुमार यादव (DCP Traffic Anil Kumar Yadav) ने द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि ऐसे मौकों पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। फरवरी में संत रविदास जयंती (Sant Ravidas Jayanti), मोहम्मद हज़रत अली जयंती (Mohammad Hazrat Ali Jayanti), वेलेंटाइन डे (Valentine Day) और महाशिवरात्रि का त्योहार ( Mahashivratri festival) है। उन्होंने कहा कि विभिन्न परीक्षाएं समय-समय पर होती रहती हैं और उनके सुचारू संचालन के लिए उचित उपाय करना आवश्यक है। अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों, किसान संघों और अन्य लोगों के विरोध प्रदर्शन से भी जिले में शांति भंग हो सकती है।
पुलिस की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर नहीं हो सकेंगे जमा
डीसीपी (DCP) ने कहा कि स्थिति की गंभीरता और समय की कमी को देखते हुए किसी भी पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करना संभव नहीं है, इसलिए यह आदेश निकाला गया है। आदेश के अनुसार, पांच या अधिक लोगों का कोई जुलूस या रैली नहीं हो सकती है और न ही पुलिस की अनुमति के बिना पांच या अधिक लोग सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा हो सकते हैं।
सरकारी दफ्तरों के आसपास ड्रोन प्रतिबंधित
साथ ही सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे में कैमरा, ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। धार्मिक स्थलों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने के साथ ही रैलियां, धार्मिक गतिविधियां, नमाज समेत अन्य कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह से रोक है। पुलिस ने कहा कि सभी धार्मिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 दिशानिर्देशों को ठीक से लागू किया जाए।