दिल्ली की एक अदालत ने स्विस कन्फेडरेशन अधिकारियों को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदा मामले में दर्ज धन शोधन मामले में साक्ष्य एकत्र करने के लिए संशोधित अनुरोध पत्र जारी किया है।
अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर आदेश दिया जिसमें सक्षम अदालत या स्विस कन्फेडरेशन अधिकारी को संशोधित अनुरोध पत्र जारी करने की मांग की गई थी ताकि वे साक्ष्य एकत्र करने में सक्षम हो सकें। पहले स्विट्जरलैंड गणराज्य को अनुरोध पत्र भेजा गया था।
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार जैन ने कहा कि दलीलों के मद्देनजर स्विट्जरलैंड गणराज्य की जगह 26 मई 2015 के आदेश में ‘स्विस कन्फेडरेशन’ पढ़ा जाए और स्विस कन्फेडरेशन में संबद्ध सक्षम अदालत, प्राधिकार को संशोधित अनुरोध पत्र जारी किया जाए। प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता एनके मट्टा ने कहा कि अदालत ने स्विट्जरलैंड गणराज्य में अधिकारियों को अनुरोध पत्र जारी करने का पहले आदेश दिया था।