देश की आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने ‘हर हाथ तिरंगा’ अभियान चलाया है। इसके तहत हर दिल्लीवासी से अपील की गई है कि वह 14 अगस्त की शाम पांच बजे हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाए।

दिल्ली सरकार ने इसके लिए अखबारों में विज्ञापन भी दिया है और इसके उल्लंघन के लिए जिम्मेदारी भी तय की है। अखबार के विज्ञापन में पूरे पेज पर तिरंगे की तस्वीर छापी गई है। इसमें कहा गया है कि इस तस्वीर को काट कर आप अपने घर में लगा सकते हैं।

इसके साथ ही कहा गया है कि फ़्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 का पालन करते हुए झंडे के प्रति पूरा सम्मान दिखाएं। अगर इसका उल्लंघन हुआ तो इसके लिए संबंधित व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

हर हाथ तिरंगा अभियान को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा था कि दिल्ली में इस अभियान के तहत 25 लाख तिरंगे वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया था कि दिल्ली सरकार इस सरकार की शुरुआत से ही इस मुहिम पर काम कर रही थी। सिसोदिया ने कहा कि भारत ने 75 वर्षों का लंबा सफर तय किया है और अब वैश्विक लीडर बनने का समय आ गया है।

बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले ही ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाने का आह्वान किया है। इसके तहत भाजपा ने करोड़ों झंडे बाँटने का दावा किया है। साथ ही सरकारी विभागों में झंडे की सप्लाई की गई है। कुछ सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि इसके लिए उनसे पैसे भी लिए गए हैं।

हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडा लहराने के क्रम में कई जगह से तिरंगे के अपमान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कहीं तिरंगा झुका हुआ है तो कहीं राष्ट्रीय ध्वज से बच्चे खेलते पाए गए हैं। वहीं कई जगह तिरंगे को उल्टा लहराए जाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं।

तिरंगे को पैर के पास नहीं रखना चाहिए, यह तिरंगे का अपमान है।

हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है। इसके लिए नियम में बदलाव कर झंडा फहराने के मौके, वक्त और स्थान से जुड़ी पाबंदियां हटा ली गई हैं। डाक घरों के ज़रिए भी तिरंगे की बिक्री हो रही है। देश भर के डेढ़ लाख डाक घरों में दस दिन में ही एक करोड़ से ज़्यादा तिरंगे की बिक्री हुई है।

वहीं स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा फहराने का नया नियम आ गया है। इस नियम के तहत अब 24 घंटे तिरंगा फहराया जा सकेगा। तिरंगा फहराने को लेकर उसके सम्मान का भी पूरा ध्यान रखना होगा। तिरंगे को पानी में नहीं भिगोना है, ना ही तिरंगे को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचानी है। तिरंगा आधा झुका, कटा या फटा नहीं होना चाहिए।