दिल्ली वालों को अब घर बैठे शराब मिल सकेगी। दिल्ली सरकार ने नए आबकारी नियमों को मंजूरी दे दी है। यह सुविधा केवल घर पर शराब मंगाने वाले लोगों के लिए होगी। इस सेवा का लाभ छात्रावास, होटल, कार्यालय या अन्य किसी संस्थान को नहीं मिलेगा। सेवा का जिम्मा दिल्ली सरकार ने उन दुकानदारों को दिया है जिनके पास सरकार द्वारा जारी किया गया एल-13 आबकारी लाइसेंस होगा। उपराज्यपाल के आदेश के बाद वित्त सचिव ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है। सरकार इसके लिए मोबाइल ऐप और वेबसाइट बनाएगी।
दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियम 2021 के मुताबिक इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आम आदमी को ऑनलाइन जाकर उन दुकानों पर शराब मंगाने के लिए आर्डर देना होगा, जिन्हें सरकार ने मंजूरी दी है। इस व्यवस्था को लागू करने की तारीख अभी दिल्ली सरकार को जारी करनी है क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है। सरकारी एजंसियों का मानना है कि इस सुविधा का सबसे अधिक लाभ उन लोगों को होगा जो दुकानों के बाहर लाइन में भी नहीं खड़ा होना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त दुकानों पर भी बिक्री की व्यवस्था लागू रहेगी।
नए नियमों के मुताबिक घर पर शराब मंगवाने के लिए एक मोबाइल ऐप या वेबसाइट तैयार की जाएगी। इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी व्यक्ति शराब के लिए आर्डर दे सकता है। इस प्रक्रिया को जल्द ही आबकारी विभाग स्पष्ट कर देगा। कोरोना काल में जैसे ही बंद की व्यवस्था लागू की गई थी उसके तुरंत बाद इन दुकानों के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लग गई थी।
देश के कई राज्यों में लागू है व्यवस्था : आबकारी नियमों में यह व्यवस्था देश के कई राज्यों में लागू है। उन राज्यों में केरल, ओड़ीशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, कोलकाता में लागू है। इस सुविधा के लिए राज्यों ने एक पोर्टल बनाया है, जहां से शराब मंगवाई जा सकती है। कई ऑनलाइन निजी कंपनियां भी ऐसी सुविधा उपलब्ध करा रही है।
अदालत ने भी दिए थे आदेश : इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किए थे। ये आदेश पिछले वर्ष दिए गए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि शराब की होम डिलीवरी की व्यवस्था के लिए दिल्ली सरकार को विचार करना चाहिए क्योंकि शराब की दुकानों के बाहर भीड़ रहती है।