UP News: रामनगरी अयोध्या में नवरात्रि पर्व के मद्देनजर मांस की बिक्री पर रोक लगाई गई है। इसको लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने विभाग ने 3 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जनपद में मांसाहार बिक्री करने वाली दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

अयोध्या के सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी नवरात्रि त्योहार के मद्देनजर जिले में सभी बकरा/मुर्गा/मछली/गोमांस की दुकानें 3 से 11 अक्टूबर तक बंद रहेंगी।

यह आदेश उन होटलों और रेस्तराओं पर भी लागू होगा जो मांसाहारी भोजन परोसते हैं। इसमें कहा गया है कि सभी भोजनालयों को इस अवधि के दौरान मांस परोसने या पकाने की अनुमति नहीं है।

आदेश में कहा गया है कि यदि आम जनता को इस अवधि के दौरान इन दुकानों या रेस्तरां में कोई मांस उत्पाद बेचा या संग्रहीत किया जाता हुआ दिखाई दे तो वे खाद्य सुरक्षा विभाग को 05278366607 पर सूचित करें। आदेश का पालन न करने पर संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालकों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों को देखते हुए मंगलवार को पुलिस-प्रशासन के अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सुरक्षा व अन्य मुद्दों पर लंबी चर्चा की और कई निर्देश दिए। अफसरों से कहा गया कि खुले में मांस की बिक्री न हो। अवैध स्लाटर हाउस का संचालन कहीं नहीं मिलना चाहिए। धार्मिक स्थलों के पास मांस व शराब की दुकानें न हो। अवैध/जहरीली शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रखें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदीय नवरात्र के समय सभी देवी स्थानों पर भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। इसका ध्यान ऱखते हुए जरूरी पुलिस बल की तैनाती की जानी चाहिए। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम, सहारनपुर में मां शाकुम्भरी मंदिर, वाराणसी में विशालाक्षी मंदिर औप बलरामपुर में मां पाटेश्वरी धाम में भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर बेहतर प्रबंध होने चाहिए। साथ ही प्रत्येक मंदिर में साफ-सफाई होनी चाहिए।