जम्मू कश्मीर विधान परिषद ने राज्य में सीधी भर्ती के जरिए नियुक्ति में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की मांग करने वाले एक निजी विधेयक को आज खारिज कर दिया। विपक्षी दल नेशनल कान्फ्रेंस की शहनाज गनई ने जम्मू कश्मीर आरक्षण कानून, 2004 में संशोधन के लिए इस निजी सदस्य के विधेयक को आगे बढ़ाया था।

राज्य में उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य की सेवाओं में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी नहीं है। महिलाओं को समान अवसर और बेहतर जीवन की स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए उन्हें सीधी भर्ती के जरिए नियुक्ति में आरक्षण उपलब्ध कराना जरूरी है। शहनाज ने सदन को बताया कि इस विधेयक का यही उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से आरक्षण का कुल प्रतिशत गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि महिलाओं को प्रत्येक वर्ग में उपलब्ध रिक्तियों के बदले आरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, सरकार ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं और इस विधेयक को पारित करने की कोई जरूरत नहीं है।