Defamation Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सीसोदिया और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव को मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार (20 अगस्त 2022) को तीनों नेताओं को वकील सुरेंद्र शर्मा द्वारा दायर मानहानि मामले में बरी कर दिया है। मामला करीब नौ साल पुराना है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) विधि गुप्ता ने शनिवार को आदेश पारित करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए मीडिया लेखों का अध्ययन करने के बाद इन रिपोर्टों से मानहानि का मामला स्थापित नहीं होता है। अदालत द्वारा आदेश सुनाए जाने के दौरान तीनों नेता अदालत में मौजूद थे।

आप कार्यकर्ता ने किया था केस: यह केस 2013 के विधानसभा चुनावों से जुड़ा हुआ है। जिसमें दावा किया गया था कि विधानसभा चुनावों में आखिरी समय में आम आदमी पार्टी से शिकायतकर्ता की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। शाहदरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव और तत्कालीन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा ने आरोप लगाया था कि आप ने उनसे संपर्क किया था और पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने को कहा था। बाद में उन पर गलत आरोप लगाते हुए उनका टिकट काट दिया था।

आप ने कैंसिल कर दिया था टिकट: दरअसल, सुरेंद्र शर्मा को आम आदमी पार्टी ने 2013 के विधानसभा चुनाव में शाहदरा सीट से टिकट दिया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर किसी और को दे दिया गया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि सुरेंद्र शर्मा क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। इसलिए पार्टी उनको टिकट नहीं देगी।

आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद वकील सुरेंद्र शर्मा ने कड़कड़डूमा कोर्ट में तीनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। सुरेंद्र शर्मा ने कोर्ट में कहा था कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव के बयान से समाज में उनकी छवि खराब हुई है।

बार एसोसिएशन और उनके सम्मान को नुकसान: मानहानि की शिकायत दायर कर शर्मा ने कहा था कि 14 अक्तूबर 2013 को प्रमुख अखबारों में छपी खबरों में केजरीवाल ने उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। जिससे बार एसोसिएशन और समाज में उनके सम्मान को नुकसान पहुंचा था।