दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार (29 अप्रैल) को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आबकारी नीति मामले में न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट से निकलते हुए AAP नेता ने कहा कि मोदी जी अरविंद केजरीवाल को नहीं रोक पाएंगे।

8 मई तक बढ़ाई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत

आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच किए जा रहे आबकारी मामले में उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने पर शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान सिसोदिया ने कहा कि मोदी जी चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी का काम नहीं रोक पाएंगे।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली में आबकारी घोटाले के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।

दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे सिसोदिया

निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ सिसोदिया अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। स्पेशल जज एम के नागपाल ने यह कहते हुए आप नेता को राहत देने से इनकार कर दिया कि यह उन्हें जमानत देने के लिए उपयुक्त समय नहीं है। कोर्ट ने सिसोदिया को मामले का सूत्रधार भी बताया। ईडी ने कहा कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और आप के वरिष्ठ नेता ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल तैयार किये थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल थी।

अटकलों के आधार पर हिरासत में नहीं रखा जा सकता- मनीष सिसोदिया के वकील

इससे पहले, सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा कि ईडी का काम यह बताना नहीं है कि GoM और कैबिनेट में क्या हुआ, ईडी का काम यह बताना होना चाहिए कि अगर कोई अपराध हुआ है तो इससे किसे फायदा हुआ। यह। वकील ने कहा कि सिर्फ अटकलों के आधार पर सिसोदिया को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है।