Corona in Delhi: दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में आयी कमी को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों से अब जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। यह फैसला 1 अक्टूबर 2022 से लागू है।
डीडीएमए की तरफ से कहा गया है कि अब दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों से 500 रुपये का जुर्माना नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा कोविड अस्पतालों में अनुबंध पर रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं साल के अंत तक बढ़ाई गईं है। गौरतलब है कि अगस्त 2022 में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना लगाने की बात कही थी।
DDMA की बैठक में जुर्माना हटाने का फैसला: उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक में जुर्माना हटाने का फैसला लिया गया है। दरअसल, पिछली बैठक में दिल्ली सरकार ने मास्क न लगाने पर 2000 रुपए के जुर्माने को घटाकर 500 रुपए कर दिया था, जिसे अब हटा दिया गया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जल्द ही जारी होगा। कोविड अस्पतालों में स्वीकृत रिक्त पदों के लिए संविदा/आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति कोविड अस्पतालों में 31 दिसंबर 2022 तक करने की अनुमति होगी।
त्योहारों के दौरान सख्त निगरानी की जरूरत: इस बीच उपराज्यपाल ने कहा है कि त्योहारों के दौरान संक्रमण की स्थिति पर निरंतर और सख्त निगरानी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण अवधि होगी क्योंकि कई लोग त्योहारों के दौरान कोविड से जुड़े मापदंडों का पालन नहीं करेंगे। एलजी अनिल बैजल ने कहा कि कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करना और लोगों में इसका पालन करने के लिए जागरूकता पैदा करना जरूरी है।
इसके साथ ही बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि जिस जमीन पर 3 कोविड केयर सेंटर बने हैं, उन्हें खाली कराया जाएगा। इसमें कहा गया है कि राधा स्वामी सत्संग, छतरपुर और बुराड़ी स्थित सावन किरल और संत निरंकारी को संबंधित संस्थाओं को वापस सौंपा दिया जाएगा। साथ ही मीटिंग में फैसला लिया गया कि इन कोविड केयर सेंटरों में चिकित्सा उपकरण और मेडिकल स्टोर को उन अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाएगा जहां इनकी जरूरत होगी।