इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रेप मामले में महिला को ही जिम्मेदार ठहराया और आरोपी को जमानत दे दी है। दरअसल यह मामला सितंबर 2024 का है। मामले के अनुसार यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति ने उसके साथ नशे की हालत में रेप किया था। हालांकि आरोपी ने दलील दी कि महिला ही उसके साथ जाने के लिए तैयार हुई थी और सहमति से संबंध बने थे। इसके बाद कोर्ट ने पीड़िता से बोला कि तुम ही इस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार हो।

पूरा मामला क्या है?

महिला नोएडा की एक बड़ी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी। वह अपनी तीन दोस्तों के साथ दिल्ली के हौज खास स्थित एक बार में गई थी। यहां पर उसे कुछ परिचित व्यक्ति से मिली और इसी में आरोपी भी शामिल था। महिला ने जो पुलिस में शिकायत दी थी, उसमें बताया कि शराब पीने के बाद वह नशे में थी और आरोपी उसके आसपास ही मंडरा रहा था। पीड़ित ने बताया कि आरोपी लगातार उसे साथ चलने के लिए कह रहा था। कई बार कहने के बाद वह आराम करने के लिए आरोपी के साथ जाने को तैयार हो गई। महिला ने शिकायत में दावा किया है कि आरोपी रास्ते में उसे आपत्तिजनक तरीके से छू रहा था और गुड़गांव में रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया और रेप किया।

लॉ वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार महिला के विरोध में दी गई दलील में आरोपी ने कहा कि महिला को मदद की जरूरत थी और वह खुद ही उसके साथ घर पर आराम करने के लिए तैयार हुई थी। आरोपी ने दावा किया कि रेप नहीं हुआ था बल्कि सहमति से संबंध बने थे।

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जानें कोर्ट ने क्या कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, “हमारा मानना है कि अगर पीड़िता के आरोपों को सही भी मान लिया जाए तो इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा जा सकता है कि उसने खुद ही परेशानी को न्योता दिया था और उसके लिए वही जिम्मेदार है। पीड़िता ने अपने बयान में भी यही कहा है। उनकी मेडिकल जांच में हाइमन टूटा हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने यौन हिंसा की बात नहीं की है।”

कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि सारे तथ्यों, सबूत और दलीलों को सुनने के बाद आवेदक को बेल दी जा सकती है। ऐसे में जमानत के आवेदन को स्वीकार किया जाता है। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को जमानत मिल गई है।