ALIGARH Muslim University: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने कुलपति पद के लिए अपने प्रतिष्ठित महिला कॉलेज की प्रिंसिपल को शॉर्टलिस्ट किया है। वह विश्वविद्यालय की पहली महिला वीसी बन सकती हैं, लेकिन इस पूरी चयन प्रक्रिया में शिकायतों और हितों के टकराव को लेकर एक नया विवाद पैदा हो गया है। क्योंकि उनके पति ने उस बैठक की अध्यक्षता की थी। जिसमें उनको शॉर्टलिस्ट किया गया।
एएमयू ने नईमा खातून गुलरेज़ वाइस चांसलर यानी कुलपति पद को लेकर शॉर्टलिस्ट किया है। बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस महिला नईमा खातून गुलरेज़ को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनके शौहर मोहम्मद गुलरेज़ हैं। और मोहम्मद गुलरेज़ कौन हैं? नाम शॉर्टलिस्ट करने वाली कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष। 30 अक्टूबर को विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था (27-सदस्यीय कार्यकारी परिषद (ईसी)) ने 20 योग्य लोगों में से पांच नाम चुने थे। हालांकि, इस पद के लिए एएमयू के पास 36 आवेदन आए थे।
जाहिर है जब इतनी मुश्किल प्रक्रिया के बाद 5 काबिल लोगों के नामों को चुना गया तो उसमें किसी निजी फायदे के आधार पर वीसी का नाम शॉर्टलिस्ट हो जाना सवालों के घेरे में आना ही था। एएमयू के वीसी पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 5 नामों में से एक कार्यवाहक वीसी प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज़ की बीवी नईमा खातून गुलरेज़ का भी रहा।
कौन हैं नईमा खातून?
नईमा खातून एएमयू से मनोविज्ञान में पीएचडी हैं। 2006 में प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत होने से पहले उन्हें 1988 में उसी विभाग में लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया था। 2014 में महिला कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में शामिल होने से पहले वह वहीं रहीं।
एएमयू एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में वीसी के लिए 20 नाम आए थे, जिसमें 5 नामों को फाइनल किया गया। इनमें एएमयू मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर एम यू रब्बानी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के पहले वीसी फुरकान कमर, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के मौजूदा वीसी फैजान मुस्तफा, जो पहले नलसार और ओडिशा लॉ यूनिवर्सिटी के वीसी रह चुके हैं, उनके नाम शामिल हैं। इनके अलावा कलस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू-कश्मीर के वीसी कय्यूम हसन और एएमयू वूमन कॉलेज की प्रिंसिपल नईमा खातून का नाम शामिल है।
एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 27 सदस्यों में से 20 सदस्य 30 अक्टूबर की बैठक में मौजूद रहे। सूत्रों ने कहा कि कार्यवाहक वीसी सहित 19 ने मतदान किया। पता चला कि मुस्तफा को नौ वोट मिले, खातून और हुसैन को आठ-आठ वोट मिले, जबकि रब्बानी और कमर को सात-सात वोट मिले।
पांच की यह सूची एएमयू कोर्ट को भेजी गई थी, जो 193 सदस्यीय निकाय है – इसमें 94 रिक्तियां हैं – जिसमें 10 सांसद और पांच विस्टर के नामांकित व्यक्ति शामिल हैं। इसके बाद एएमयू कोर्ट ईसी की शॉर्टलिस्ट को तीन के सेट में काट देगा और इसे भारत के राष्ट्रपति को भेज देगा, जो विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में अंतिम को चुनेंगे।
द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा समीक्षा की गई। ईसी बैठक से पता चला कि ईसी सदस्यों में से एक ने कार्यवाहक वीसी गुलरेज़ को सुझाव दिया था कि वह मतदान से दूर रह सकते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी एक उम्मीदवार हैं, और एक अन्य सदस्य इस विचार से सहमत थे। अध्यक्ष (कार्यवाहक वीसी) ने जवाब दिया कि हितों का कोई टकराव नहीं था।”
इंडियन एक्सप्रेस द्वारा संपर्क किए जाने पर प्रो. मोहम्मद गुलरेज़ ने सुझाव दिया कि क्योंकि वह उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि यदि कुलपति या कार्यकारी परिषद का कोई अन्य सदस्य, जो कुलपति पद के लिए उम्मीदवार बनने के इच्छुक हैं, तो कार्यकारी परिषद की ऐसी बैठक में भाग लें , उन्हें कुलपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में अयोग्य माना जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसलिए खुद को अलग करने की कोई जरूरत नहीं है और हितों का कोई टकराव नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित ईसी सदस्यों में से एक ने कैमरे पर मीडिया को एक बयान भी दिया है। जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें हितों का कोई टकराव नहीं था। इससे भी अधिक, कानून की नजर में यह एक स्थापित सिद्धांत है कि पति और पत्नी कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं।
संपर्क करने पर नईमा खातून गुलरेज़ ने कहा, “इसमें कुछ भी गलत नहीं है। शिक्षा विभाग के परिपत्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि वी-सी स्वयं नामांकित व्यक्ति है, तो उसे खुद को अलग करना होगा, लेकिन उन परिपत्रों में वी-सी के पति या पत्नी या किसी अन्य रिश्तेदार के बारे में कुछ भी नहीं है। निर्णय लेने से पहले इन सभी परिपत्रों को चुनाव आयोग के समक्ष पढ़ा गया था।”
दरअसल, एएमयू अध्यादेश (कार्यकारी) के अध्याय-V का खंड-6 एक चयन समिति के सदस्य को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने से रोकता है यदि उनके 15 सूचीबद्ध रिश्तेदार विवाद में हैं, लेकिन इनमें जीवनसाथी (पत्नी या पति) का उल्लेख नहीं है। नईमा, जो ईसी की पदेन सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि मैं बैठक में शामिल नहीं हुई।
AMU वीसी के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए 36 में से एक आवेदक प्रोफेसर मुजाहिद बेग, जो एएमयू कोर्ट के एक पूर्व सदस्य भी हैं, वो नईमा खातून का नाम शॉर्टलिस्ट होने पर विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने पैनल को अलग और प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने बात कही। जिसको लेकर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भी लिखा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे एक पत्र में बेग ने कहा, ‘आश्चर्य की बात है कि वीसी ने न केवल चुनाव आयोग की बैठक की अध्यक्षता की, बल्कि अपनी पत्नी के लिए मतदान भी किया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को एक और झटका… वीसी ने उम्मीदवारों के संबंध में अपनी निष्पक्षता की घोषणा नहीं की, ताकि उनकी स्वतंत्रता और कार्यवाही की निष्पक्षता के बारे में किसी भी उचित संदेह को दूर किया जा सके, क्योंकि उनकी अपनी पत्नी कुलपति पद का अपना दावा पेश करने वाले उम्मीदवारों में से एक हैं।’
संपर्क करने पर बेग ने पुष्टि की कि उन्होंने विजिटर, शिक्षा विभाग और यूजीसी को लिखा है, लेकिन टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। गुलरेज़ के करीबी एक विश्वविद्यालय अधिकारी ने कहा, “एक महिला वीसी ऐतिहासिक होगी… भले ही उसके पति ने उसे वोट नहीं दिया होता, वह शीर्ष पांच में होती।”
हालांकि, एएमयू कोर्ट को लिखे एक पत्र में, एक पूर्व सदस्य, अनवरुद्दीन खान ने कहा कि निकाय को “इस पैनल को अस्वीकार कर देना चाहिए और चुनाव आयोग को पारदर्शिता के साथ और एएमयू अधिनियम और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के अनुसार पांच उम्मीदवारों का एक और पैनल बनाने का आदेश देना चाहिए।”
बता दें, एएमयू के पिछले वीसी तारिक मंसूर ने यूपी के विधान परिषद सदस्य के रूप में नामित होने के बाद इस साल अप्रैल के पहले हफ्ते में इस्तीफा दे दिया था। तभी से प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज़ एएमयू के लिए अंतरिम वीसी के तौर पर कार्य कर रहे हैं।