लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। देशभर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में कई लोग वोटर आईडी को लेकर परेशान है। लेकिन वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड का होना जरूरी नहीं है। इसके बिना भी वोट डाला जा सकता है।

अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आप अपने नजदीकी बूथ पर जाकर वोट डाल सकते हैं। आपके पास वोटर आईडी ना भी हो तो भी आप कोई अन्य पहचान पत्र लेकर वोट डालने जा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका नाम मतदाता सूची में रहे। मतदाता सूची में आप अपना नाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से डलवा सकते हैं।

ऑनलाइन मोड में कैसे मतदाता सूची में डलवाए नाम?

यदि आपको ऑनलाइन मोड में मतदाता सूची में अपना नाम डलवाना है तो इसके लिए चुनाव आयोग की साइट पर जाकर फॉर्म नंबर 6 भर दें। इसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस जैसी बेसिक जानकारी देनी होगी। इसके बाद आप इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए और आपका नाम मतदाता सूची में रजिस्टर हो जाएगा।

ऑफलाइन मोड में खुद को करें मतदाता सूची में रजिस्टर

यदि आपको ऑफलाइन मोड में मतदाता सूची में रजिस्टर करवाना है तो इसके लिए आपको पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारियों के संपर्क करना पड़ेगा। इसके लिए आपको उनके कार्यालय जाना पड़ेगा और वहां से फॉर्म 6 लेना पड़ेगा। आप जरूरी डॉक्यूमेंट भी फार्म के साथ जमा करेंगे और इसके बाद मतदान क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी को आपकी जानकारी सौंप दी जाएगी। फिर आप चुनाव में वोटिंग के दिन अपना वोट डाल सकते हैं।

यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है और आपका नाम मतदाता सूची में है, तो आप अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर का फोटो के साथ पासबुक, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र ले जाकर मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट और पेंशन दस्तावेज के माध्यम से भी आप अपनी पहचान वेरीफाई करवाकर वोट डाल सकते हैं।