उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच राज्य में कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का बुधवार को संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया और मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर का खतरा जताए जाने के बावजूद 25 जुलाई से यात्रा की मंगलवार को अनुमति दे दी थी।

बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारंपरिक कांवड़ यात्रा को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन में निकालने तथा आवश्यकता के अनुसार आरटी-पीसीआर की निगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता के साथ इजाजत दे दी थी। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ बैठक हुयी थी, जिसके बाद जारी एक सरकारी बयान में कहा गया था कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दियें हैं कि ”पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल के साथ होगी ।

बयान  में कहा गया था ‘‘कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कांवड़ संघों से संवाद कर न्यूनतम लोगों की सहभागिता का अनुरोध किया जाएगा और दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा तथा उत्तराखंड राज्यों से संवाद कर यात्रा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे आवश्यकतानुसार आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता भी लागू की जा सकती है।”

वहीं उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट और महामारी की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव डा एसएस संधु, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की राज्य सचिवालय में कांवड़ यात्रा के संबंध में हुई एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था।

बताते चलें कि यह लगातार दूसरा साल है जब महामारी के कारण कांवड़ यात्रा का संचालन कई राज्यों में नहीं किया जा रहा है। गौरतलब है कि श्रावण माह शुरू होने के साथ ही पखवाडे़ भर चलने वाली कांवड़ यात्रा हर साल अगस्त के पहले सप्ताह तक चलती है और इस दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों से लाखों की संख्या में शिवभक्त गंगा जल लेने हरिद्वार आते हैं । इस गंगा जल से वे अपने गांवों के शिवालयों में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं ।

(भाषा इनपुट के साथ)