दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम हलफनामे से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने ग्रैप 4 के पॉइंट नंबर एक और दो को लेकर भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सभी एंट्री पॉइंट वाली जगहों पर एक चेक पोस्ट बने। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि GRAP 4 को लागू रखना है या नहीं, इस पर हम सोमवार को फैसला करेंगे।

जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र को ट्रकों के प्रवेश पर नजर रखने के लिए 113 जगह पर पुलिस कर्मियों की तैनाती का निर्देश देने का प्रस्ताव रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लगभग 100 प्रवेश बिंदु मानव रहित हैं और ट्रकों के प्रवेश की जांच करने वाला कोई नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वॉलंटियर्स को यह निगरानी करने का निर्देश देंगे कि इन वाहनों की रोकथाम वास्तव में की गई है या नहीं। कोर्ट ने पूछा कि सरकार बताए कि शहर में प्रवेश करने वाले ये ट्रक वास्तव में जरूरी वस्तुएं ले जा रहे हैं या नहीं? ⁠इसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाए गए है।

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ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी ट्रकों को रोक रहे- दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी ट्रकों को रोक रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि GRAP स्टेज 4 कहता है कि आवश्यक सामान लेकर आ रहे ट्रकों को छोड़कर सबको रोका जाए। कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की भी निगरानी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वह यह नहीं बता पाई कि कितने एंट्री पॉइंट हैं और उसके अधिकारी कहां-कहां मौजूद है। सिर्फ 13 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।

एक वकील ने स्कूलों के बंद होने से अभिभावकों को आ रही दिक्कत का हवाला दिया। वकील ने कहा कि अभिभावकों को अपना काम छोड़ कर बच्चों के लिए घर रहना पड़ रहा है। वकील की बात पर कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ग्रैप 4 लागू है और हम अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। वहीं एक अन्य वकील ने कहा कि प्रदूषण का स्तर गिरा है और इसलिए ग्रैप 4 को घटा कर ग्रैप 3 या ग्रैप 2 किया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि सोमवार को सुनवाई होगी।