पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उन्होंने अपनी याचिका में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की है। सुब्रह्मण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है।
सुब्रमण्यन स्वामी ने क्या लगाया आरोप?
सुब्रमण्यन स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर पिछले सप्ताह ही आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। इस मामले को लेकर अगस्त 2019 में सुब्रमण्यन स्वामी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। स्वामी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उद्धरण देते हुए कहा था कि वह किसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं। बता दें कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर आरटीआई भी दाखिल की गई थी।
सुब्रमण्यन स्वामी ने अपनी याचिका में कहा कि ब्रिटेन में पंजीकृत कंपनी बैकलॉप्स लिमिटेड के राहुल गांधी निदेशकों में से एक हैं। उनका दावा था कि कंपनी ने सालाना रिटर्न 2005 और 2006 में फाइल किया था। उसके मुताबिक राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून, 1970 है। इसके अलावा उन्हें ब्रिटेन का नागरिक बताया गया है। बता दें कि राहुल की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए वर्षों पहले सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी। तब तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली पीठ ने याचिका खारिज कर दी थी।