Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और जहरीली होती हवा एक गंभीर मुद्दा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी लगातार नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को फटकार लगाता रहा है। अब केंद्र सरकार ने पराली जलाने वालों पर सख्त एक्शन लेते हुए जुर्माने को दोगुना कर दिया है। अब अगर 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर कोई भी पराली जलाता पाया गया तो उस पर 30 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
दरअसल, भारत सरकार ने इस संबंध में एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि अगर कोई 2 से 5 एकड़ तक में पराली जलाते पकड़ा जाएगा तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

30,000 रुपये तक का लगेगा जुर्माना
वहीं दूसरी तरफ 5 एकड़ से अधिक पर पराली जलाते पकड़े जाने पर 30 हजार रुपये का का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा दो एकड़ से कम की जमीन पर अगर कोई पराली जलाता पाया गया तो ऐसे आरोपियों के खिलाफ 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
किन कानूनों के तहत किया गया बदलाव
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ये नियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021) के चलते बदले गए हैं।
अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (h) का हवाला देते हुए, केंद्र सरकार ने इन नियमों को संशोधित करते हुए “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रहण और उपयोग) संशोधन नियम, 2024” के रूप में पारित किया है।
दिल्ली में बद-से-बदतर होते हालात
बता दें कि दिवाली से पहले ही इस बार दिल्ली की हवा जहरीली हो गई थी, वहीं दिवाली के बाद तो हालत बद से बदतर हो गए हैं। गुरुवार को भी दिल्ली का औसत एक्यूआई 362 दर्ज किया गया। सीपीसीबी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह 5:15 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 362 दर्ज किया गया, जो कि बेहद की खराब श्रेणी वाला सूचकांक माना जाता है।