Same Gender Marriage: सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान बेंच ने समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) को लेकर मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार भी नहीं दिया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने इन जोड़ों के लिए सेफ हाउस बनाने का निर्देश दिया है।

CJI ने सरकार को दिए ये निर्देश

  • समलैंगिक जोड़ों के साथ किसी प्रकार का भेदभाद ना हो, केंद्र और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें
  • समलैंगिकता को लेकर लोगों को जागरुक किया जाए
  • समलैंगिक जोड़ों की मदद के लिए हेल्पलाइन बनाएं
  • बच्चे को सेक्स चेंज की इजाजत तभी दी जाए जब वह इसे समझने के योग्य हो
  • सेक्स प्रवृत्ति में बदलाव को लेकर किसी को जबरन कोई हार्मोन ना दिया जाए
  • ऐसे जोड़ों की पुलिस मदद करे और उनके लिए सेफ हाउस बनाया जाए
  • ऐसे जोड़ों को उनकी मर्जी के बिना परिवार के पास वापस लौटने के लिए मजबूर ना किया जाए
  • ऐसे जोड़ों के खिलाफ पहले प्राथमिक जांच की जाए, तभी FIR दर्ज हो

केंद्र को कमेटी बनाने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह कमेटी समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करने, समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खाते के लिए नामांकन करने में सक्षम बनाने और उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी आदि से मिलने वाले अधिकार का अध्ययन करेगी।

बच्चा गोद लेने का नहीं दिया अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार भी नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट पहले इस बात के पक्ष में था कि सिर्फ विषमलैंगिक जोड़े ही अच्छी परवरिश कर सकते हैं यह जरूरी नहीं है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने 3-2 से यह फैसला दिया है।

केंद्र को दिया सेफ हाउस बनाने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समलैंगिक जोड़ों के लिए सेफ हाउस बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों के लिए सरकार सेफ हाउस और डॉक्टर की व्यवस्था करे। कोर्ट ने कहा कि ऐसे जोड़ों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी होना चाहिए। इस पर ऐसे जोड़ों जब चाहें अपनी शिकायत दर्ज करा करें। कोर्ट ने कहा समलैंगिक जोड़ों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि ऐसे जोड़ों को सुरक्षा प्रदान की जाए।

5 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस बेंच में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट्ट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली शामिल हैं। सीजेआई ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में कुछ चार फैसले हैं। कुछ सहमति के हैं और कुछ असहमति के हैं।