कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आरएसएस नेता राजेश कुंटे ने राहुल गांधी को 1500 रूपए जुर्माना भर दिया है। राजेश कुंटे की तरफ से राहुल के ऑफिस को 1500 रुपए का मनी ऑर्डर मिल गया है। इस बात की जानकारी कुंटे के वकील गणेश धारगलकर ने शुक्रवार (29 अप्रैल 2022) को दी। दरअसल, भिवंडी कोर्ट ने कुंटे को आदेश दिया था कि वो राहुल को जुर्माने के तौर पर ये राशि दें।
राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में 21 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान राजेश कुंटे ने कोर्ट में स्थगन याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी की न्यायिक मजिस्ट्रेट जेवी पालीवाल ने आरएसएस के स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे को कांग्रेस नेता को 1500 रूपए का भुगतान करने का आदेश दिया था।
10 मई को होगी अगली सुनवाई: मार्च में मामले पर सुनवाई के दौरान कुंटे ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि वो एक और गवाह पेश करना चाहते हैं लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी थी। उस वक्त कोर्ट ने कुंटे को आदेश दिया था कि वो राहुल गांधी को जुर्माने के तौर पर 500 रुपए दें लेकिन उन्होंने उस वक्त जुर्माना नहीं चुकाया था। मानहानि के इस मामले की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर होनी थी, मगर कोर्ट मार्च और अप्रैल में दो बार स्थगित हुई जिसके बाद जुर्माने की राशि 1500 रुपए हो गई। कोर्ट ने 10 मई को अगली सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को अपने गवाह और सबूत पेश करने को कहा है।
राजेश कुंटे ने 2014 में ठाणे की भिवंडी बस्ती में राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अपने भाषण में कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का हाथ था।
दोषी पाए जाने पर दो साल की जेल और जुर्माना: राहुल गांधी ने मामले को रद्द करने के लिए पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन बाद में केस लड़ने का फैसला किया। मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी पर जून 2018 में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि की सजा) के तहत आरोप तय किए। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम दो साल की जेल और जुर्माना लग सकता है। निचली अदालत में राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कहा कि 21 अप्रैल को लगातार दूसरी बार शिकायतकर्ता ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था।