कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रांची में राहुल गांधी के खिलाफ केस चलेगा। राहुल गांधी ने 2018 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन किया था। इस समन के खिलाफ राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। राहुल गांधी की याचिका को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ रांची की निचली अदालत में ट्रायल चलता रहेगा।
अमित शाह को बताया था हत्या का आरोपी
2018 में 8 मई को कर्नाटक चुनाव के दौरान बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी की थी। इसी मामले में विजय मिश्रा द्वारा 4 अगस्त, 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी में हत्या का आरोपी अध्यक्ष बन सकता है लेकिन कांग्रेस में नहीं। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार को सुल्तानपुर की एक विशेष अदालत ने जमानत दी थी। उन्हें 25 हजार की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है।
राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन दाखिल की थी। इस केस में याचिकाकर्ता नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत की थी। इसके बाद राहुल गांधी को समन जारी हुआ था।
राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में तीन मामले चल रहे हैं। एक मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है, जब राहुल गांधी ने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। इस मामले में भी राहुल गांधी की ओर से झारखंड में क्वैशिंग पिटीशन दाखिल की गई थी लेकिन यह खारिज हो गई।
राहुल की जा चुकी है सदस्यता
राहुल गांधी को मोदी टिप्पणी मामले पर 2019 आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया था। अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई लेकिन बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। इसी मामले में उनकी संसद सदस्यता भी चली गई लेकिन बाद में बहाल हुई। भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर सजा सुनाई गई थी।