Supreme Court on Rahul Gandhi: मोदी सरनेम मामले में आज राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है, जिस पर उन्हें 10 दिन में जवाब देना होगा। मामले पर अगली सुनवाई 10 अगस्त 2023 को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया।
मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने 15 जुलाई को मामले की अर्जेंट सुनवाई की याचिका लगाई थी। कोर्ट ने 18 जुलाई को स्वीकार कर लिया था। उनसे पहले राहुल पर केस करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने भी कैविएट दाखिल करके अपील की थी, उन्हें सुने बिना केस में फैसला न लिया जाए। राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए।
राहत नहीं मिली तो 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी
गौरतलब है कि मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल की सांसदी चली गई थी। राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अगर राहुल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो वह 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नियम है कि सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक रहती है। ऐसे में 2 साल की सजा और उसके बाद 6 साल 2031 में पूरे होंगे।
इस मामले में भाजपा के सूरत पश्चिम विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज की थी, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले एक रैली में कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी। दरअसल, 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है।