Pune Road Accident: महाराष्ट्र के पुणे जिलें में एक भयानक सड़क हादसा सामने आया है। इस हादसें में एक लड़की की मौत स्कूटी को क्रेन ने पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुई। एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया है कि लड़की हेलमेट पहने हुई थी। लेकिन क्रेन का पहिया सिर पर चढ़ने की वजह से हेलमेट भी उसकी जान नहीं बचा सका। बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम (1988) के अनुसार 50 सीसी इंजन क्षमता वाले वाहन के लिए और बिना किसी गियर के निजी मोटर वाहन के लिए लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता 16 वर्ष है।

केंद्रीय विद्यालय की छात्रा थी: पुलिस के अनुसार, नाबालिग लाल होंडा डियो डीएक्स (Honda Dio dlx) पर बुंद गार्डन सड़क से यरवदा पुल की ओर जा रही था, जब उसका वाहन यरवदा पुल की ओर जाने वाली सड़क पर फिसल गई। बताया जा रहा है कि पीड़िता पुणे के केंद्रीय विद्यालय में सांइस की छात्रा थी।

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मौके पर ही मौत हो गई: पुलिस मीडिया को बताया कि क्रेन पुणे मेट्रो के निर्माण स्थल पर अपना काम खत्म कर बाहर जा रही थी। क्रेन का मोपेड भी उसके जाने के दिशा में ही थी। लड़की क्रेन के बगल से स्कूटी से निकली थी, आगे कंक्रीट पैच के बीच की ऊंचाई के कारण स्कूटी फिसल गई और वह गिर गई। इस दौरान क्रेन उसके सिर पर चढ़ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हेलमेट भी नहीं बचा सका: पीड़ित के चाचा ने मीडिया को बताया कि, “वह अपनी मां के लिए दवाई लेने के लिए रूबी हॉल अस्पताल गई हुई थी और खुद का भी चेक-अप भी करवाया था। जब यह घटना घटी तो वह अस्पताल से घर लौट रही थी। चूंकि क्रेन का टायर उसके सिर के ऊपर से गुजरा था, इसलिए उसे हेलमेट भी उसे बचा नहीं सका, ” पीड़ित के माता-पिता अभी बयान दर्ज करने की हालत में नहीं हैं।

 पुलिस ने दर्ज किया मामला: पुलिस उपायुक्त शिरीष सर्देशपांडे ने कहा कि, “हम दुर्घटना स्थल पर मौजूद गवाहों से बात कर रहे हैं। उन के बयानों के अधार पर ही दुर्घटना का सटीक विवरण किया जाएगा। हालांकि क्रेन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।” मीडिया को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि धारा 304 (ए) (लापरवाही के कारण मौत ) और भारतीय दंड संहिता की अन्य संबंधित धाराओं के तहत भी एक मामला दर्ज किया जाएगा।