पिछले कई दिन से जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच निर्भया बलात्कार मामले का दोषी किशोर अपनी सजा पूरी करने के बाद रविवार को रिहा हो गया। अब वह पुलिस की निगरानी में नहीं है। उसे रिहा कर एक गुप्त स्थान पर एक गैर सरकारी संगठन की देखरेख में रखा गया है। अब वयस्क हो चुके इस दोषी की जान को खतरा बताया जा रहा है।
सरकारी सूत्रों ने रविवार को कहा कि जब दो दिन पहले उससे पूछा गया कि क्या वह उत्तर प्रदेश के बदायूं स्थित अपने घर जाना चाहेगा या किसी एनजीओ की देखरेख में रहना चाहेगा, तो उसने सुरक्षा कारणों से एनजीओ के साथ जाने का विकल्प चुना। उसकी इच्छा के मुताबिक उसे एक एनजीओ को सौंप दिया गया है। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसने नाबालिग दोषी के पुनर्वास की योजना सौंप दी है। सरकार ने कहा कि योजना के तहत उसे 10 हजार रुपए का वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। उसके लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था की जाएगी ताकि वह आजीविका कमा सके। इस नाबालिग ने पांच अन्य लोगों के साथ मिलकर 16 दिसंबर, 2012 की रात एक चलती बस में 23 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। बलात्कार पीड़िता की सिंगापुर के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
हालांकि किशोर की रिहाई रोकने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शनिवार देर रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आधी रात के बाद हुई सुनवाई के बाद अदालत ने किशोर की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दिल्ली महिला आयोग की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद मालीवाल ने उम्मीद जताई थी कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने से किशोर की रिहाई नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उधर, इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीड़िता की मां आशा देवी ने कहा,‘सब जानते थे कि उसे रिहा किया जाना तय था तो पिछले तीन साल में ही उचित कदम क्यों नहीं उठाए गए। अब समाज फैसला करेगा कि क्या करना है।’ वहीं पीड़िता के पिता बद्री सिंह पांडेय ने कहा कि यह कैसा कानून है कि कोई मर जाता है और कोई अपराध करके भी रिहा हो जाता है।
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